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Jhajjar-Bahadurgarh News: करंट से मरने वाले कर्मचारी की पत्नी की अपील खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 20 Jul 2026 06:03 AM IST
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Appeal by wife of employee who died of electrocution dismissed.
झज्जर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमित गर्ग की अदालत ने बिजली विभाग के कर्मचारी जगबीर की करंट लगने से हुई मौत के मामले में मृतक की पत्नी शार्मिला की ओर से दायर अपील खारिज कर दी। अदालत ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें आरोपी खजान उर्फ सोनू को लापरवाही से मृत्यु कारित करने के आरोप से बरी किया गया था।
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23 अप्रैल 2015 को बिजली विभाग की टीम गांव गोधड़ी में स्विच की मरम्मत करने गई थी। आरोप था कि ड्यूटी पर तैनात ऑपरेटर खजान उर्फ सोनू को बिजली आपूर्ति बंद करने के लिए कहा गया। बिजली बंद होने की सूचना मिलने के बाद कर्मचारी जगबीर पोल पर चढ़कर मरम्मत करने लगा, लेकिन इसी दौरान बिजली आपूर्ति दोबारा शुरू हो गई, जिससे उसे करंट लग गया। गंभीर रूप से झुलसे जगबीर की 19 मई 2015 को उपचार के दौरान मौत हो गई। शार्मिला ने अपील में दावा किया कि आरोपी की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए पाया कि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि बिजली आपूर्ति आरोपी ने ही बहाल की थी। अदालत ने यह भी माना कि मरम्मत कार्य शुरू करने से पहले विभागीय टीम ने आवश्यक लिखित वर्क परमिट नहीं लिया था। इसके अलावा अभियोजन कॉल रिकॉर्ड या अन्य ठोस साक्ष्य भी पेश नहीं कर सका, जिससे आरोपी की लापरवाही सिद्ध हो सके।
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अदालत ने कहा कि केवल अनुमान के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसी आधार पर अपील खारिज करते हुए एक सितंबर 2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, झज्जर की ओर से आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा।
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