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हरियाणा में DC झज्जर की कार्रवाई: गांव छारा की सरपंच जया को किया निलंबित, उपायुक्त ने जारी किए आदेश
Tue, 25 Feb 2025 10:58 AM IST
नवीन दलाल
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर (हरियाणा)
Published by: नवीन दलाल
Updated Tue, 25 Feb 2025 10:58 AM IST
सार
निलंबित सरपंच को निर्देश दिया गया है कि वे ग्राम पंचायत की चल/अचल संपत्ति बहुमत रखने वाले पंच को सौंप दें।
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सांकेतिक
- फोटो : फाइल
विस्तार
झज्जर उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों के तहत ग्राम पंचायत छारा की सरपंच जया को निलंबित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि सरपंच पर गंभीर आरोप हैं, जिसके चलते जनहित में उनका पद पर बने रहना उचित नहीं है।
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उपायुक्त ने मामले की नियमित जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) झज्जर को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं, निलंबित सरपंच को निर्देश दिया गया है कि वे ग्राम पंचायत की चल/अचल संपत्ति बहुमत रखने वाले पंच को सौंप दें। यह कार्रवाई पंचायत से जुड़े नियमों और प्रावधानों के तहत की गई है। प्रशासन का कहना है कि निष्पक्ष जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
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