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सोशल मीडिया केप्रचार भी निगरानी रखेगी मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी
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अमर उजाला ब्यूरो
चरखी दादरी।
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह तोमर की अध्यक्षता में मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन कर दिया गया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गठित कमेटी के सदस्यों में दादरी विधानसभा क्षेत्र के एआरओ, बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के एआरओ, दूरदर्शन रिले केंद्र दादरी के इंचार्ज और समाजसेवी मोहित शर्मा को शामिल किया गया है।
जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी को कमेटी का सदस्य सचिव बनाया गया है। यह कमेटी आदर्श आचार संहिता लागू होते ही काम करना शुरू कर देगी और चुनाव संपन्न होने तक केबल नेटवर्क, टीवी चैनल, समाचार पत्र, अन्य प्रचार सामग्री आदि पर चुनाव के संबंध में दिए जाने वाले विज्ञापन सामग्री और पेड न्यूज के मामलों पर नजर रखेगी।
बता दें कि आयोग के निर्देशानुसार राज्य और जिला स्तर पर एमसीएमसी कमेटी का गठन किया जाता है। यह कमेटी प्रत्याशी की राजनैतिक विज्ञापनों की निगरानी करती है। ऐसे विज्ञापन उम्मीदवार के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। ये विज्ञापन मानक रेट कार्ड के अनुरूप होने चाहिए और इनका खर्च उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि कमेटी यह भी सुनिश्चित करती है कि किसी भी प्रकार का चुनाव संबधी विज्ञापन बिना कमेटी के प्रमाण पत्र के प्रकाशित अथवा प्रसारित न हो। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि जिला के सभी केबल ऑपरेटरों को भी चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर इसको लेकर कोई कोताही की जाती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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चरखी दादरी।
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह तोमर की अध्यक्षता में मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन कर दिया गया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गठित कमेटी के सदस्यों में दादरी विधानसभा क्षेत्र के एआरओ, बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के एआरओ, दूरदर्शन रिले केंद्र दादरी के इंचार्ज और समाजसेवी मोहित शर्मा को शामिल किया गया है।
जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी को कमेटी का सदस्य सचिव बनाया गया है। यह कमेटी आदर्श आचार संहिता लागू होते ही काम करना शुरू कर देगी और चुनाव संपन्न होने तक केबल नेटवर्क, टीवी चैनल, समाचार पत्र, अन्य प्रचार सामग्री आदि पर चुनाव के संबंध में दिए जाने वाले विज्ञापन सामग्री और पेड न्यूज के मामलों पर नजर रखेगी।
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बता दें कि आयोग के निर्देशानुसार राज्य और जिला स्तर पर एमसीएमसी कमेटी का गठन किया जाता है। यह कमेटी प्रत्याशी की राजनैतिक विज्ञापनों की निगरानी करती है। ऐसे विज्ञापन उम्मीदवार के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। ये विज्ञापन मानक रेट कार्ड के अनुरूप होने चाहिए और इनका खर्च उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि कमेटी यह भी सुनिश्चित करती है कि किसी भी प्रकार का चुनाव संबधी विज्ञापन बिना कमेटी के प्रमाण पत्र के प्रकाशित अथवा प्रसारित न हो। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि जिला के सभी केबल ऑपरेटरों को भी चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर इसको लेकर कोई कोताही की जाती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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