फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   रेगुलेशन नेटवर्क एक्ट के प्रत्येक नियम का पालन करें केबल ऑपरेटर: उपायुक्त

रेगुलेशन नेटवर्क एक्ट के प्रत्येक नियम का पालन करें केबल ऑपरेटर: उपायुक्त

Sat, 02 Mar 2019 01:26 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 02 Mar 2019 01:26 AM IST
विज्ञापन
रेगुलेशन नेटवर्क एक्ट के प्रत्येक नियम का पालन करें केबल ऑपरेटर: उपायुक्त
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

चरखी दादरी। जिले के सभी केबल ऑपरेटर केबल टेलीविजन रेगुलेशन नेटवर्क एक्ट के प्रत्येक नियम का पालन करें और आने वाले चुनाव के दौरान आयोग के निर्देशों की हर हाल में पालन करें। अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है या कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित केबल ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने अपने कार्यालय में जिले के केबल ऑपरेटर के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा केबल ऑपरेटर के लिए नियम निर्धारित किए हैं, जिनका अनुसरण करना सभी केबल ऑपरेटर के लिए अत्यंत जरूरी है। सभी ऑपरेटर केबल टेलीविजन रेगुलेशन नेटवर्क एक्ट में दिए सभी नियमों का पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि केबल एक्ट के तहत जिले में जिलाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी है, जो केबल पर चलने वाले कार्यक्रमों की निगरानी करती है। कोई उपभोक्ता केबल ऑपरेटर को लेकर इस कमेटी के सदस्य सचिव डीआईपीआरओ के कार्यालय मेें शिकायत भी कर सकता है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी केबल ऑपरेटर को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों और नियमों का पालना करना अनिवार्य है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान केबल की गहनता से निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी केबल ऑपरेटर बिना कमेटी की अनुमति प्रमाण पत्र के कोई भी विज्ञापन न चलाए। अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है या केबल ऑपरेटर के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो तुरंत उस केबल ऑपरेटर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed