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ोली मार कर युवक की हत्या करने वाले दोषी को उम्र कैद
Updated Thu, 20 Sep 2018 01:44 AM IST
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युवक की गोली मारने के दोषी को उम्र कैद
झज्जर। साल्हावास पुलिस थाना क्षेत्र के गांव ढ़ाणा करीब पौने तीन साल पहले एक युवक की गोली मार कर हत्या करने के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल कांत बुधवार को की अदालत ने धारा 302 के तहत उम्र कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की संजा सुनाई है। वहीं आर्म्स एक्ट में तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बताया गया है कि पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या की गई थी और हत्या करने के दोषी को उसके पड़ोसी ने बुलाया था। हत्या करने वाला गोच्छी गांव का रहने वाला है और ढ़ाणा गांव में उसकी रिश्तेदारी है।
ये था मामला :
ढाणा गांव निवासी राजसिंह पुत्र श्रीचंद ने साल्हावास पुलिस को दिए बयान में कहा था कि छोटा धर्मेंद्र उर्फ धोलियां 12वीं पास था, जो कि फौज की भर्ती देखता था। 6 जनवरी 2016 को शाम करीब 9:00 बजे वह अपने घर में था तो घर के बाहर उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जब उसने घर से बाहर आकर देखा तो धर्मेंद्र गली में गिरा हुआ था। जिसकी दाहिनी आंख के साथ चेहरे में खून निकल रहा था ओर उसको गोली लगी हुई थी। गोली लगने से उसके लड़के धर्मेंद्र की मौका पर ही मौत हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही साल्हावास पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने युवक के शव का सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया था। बताया जा रहा है कि पुलिस तफ्तीश के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें गोच्छी गांव निवासी बलजीत और ढाणा गांव निवासी सुरेंद्र शामिल थे। इस मामले में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में सुरेंद्र को बरी कर दिया है। जबकि बलजीत को हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
ये बोले अभियोजन पक्ष अधिवक्ता
ढाणा गांव निवासी धर्मेंद्र की हत्या के मामले में करीब पौने तीन साल तक चली अदालती सुनवाई के बाद बुधवार को अदालत ने बलजीत को उम्र कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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- सुधीर मोहन, अधिवक्ता अभियोजन पक्ष।
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झज्जर। साल्हावास पुलिस थाना क्षेत्र के गांव ढ़ाणा करीब पौने तीन साल पहले एक युवक की गोली मार कर हत्या करने के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल कांत बुधवार को की अदालत ने धारा 302 के तहत उम्र कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की संजा सुनाई है। वहीं आर्म्स एक्ट में तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बताया गया है कि पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या की गई थी और हत्या करने के दोषी को उसके पड़ोसी ने बुलाया था। हत्या करने वाला गोच्छी गांव का रहने वाला है और ढ़ाणा गांव में उसकी रिश्तेदारी है।
ये था मामला :
ढाणा गांव निवासी राजसिंह पुत्र श्रीचंद ने साल्हावास पुलिस को दिए बयान में कहा था कि छोटा धर्मेंद्र उर्फ धोलियां 12वीं पास था, जो कि फौज की भर्ती देखता था। 6 जनवरी 2016 को शाम करीब 9:00 बजे वह अपने घर में था तो घर के बाहर उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जब उसने घर से बाहर आकर देखा तो धर्मेंद्र गली में गिरा हुआ था। जिसकी दाहिनी आंख के साथ चेहरे में खून निकल रहा था ओर उसको गोली लगी हुई थी। गोली लगने से उसके लड़के धर्मेंद्र की मौका पर ही मौत हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही साल्हावास पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने युवक के शव का सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया था। बताया जा रहा है कि पुलिस तफ्तीश के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें गोच्छी गांव निवासी बलजीत और ढाणा गांव निवासी सुरेंद्र शामिल थे। इस मामले में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में सुरेंद्र को बरी कर दिया है। जबकि बलजीत को हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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ये बोले अभियोजन पक्ष अधिवक्ता
ढाणा गांव निवासी धर्मेंद्र की हत्या के मामले में करीब पौने तीन साल तक चली अदालती सुनवाई के बाद बुधवार को अदालत ने बलजीत को उम्र कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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- सुधीर मोहन, अधिवक्ता अभियोजन पक्ष।