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कारीदास के ग्रामीणों को दी कानूनी जानकारियां
Updated Tue, 07 Nov 2017 02:38 AM IST
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गांव कारीदास में लगाया कानूनी जागरूकता शिविर
चरखी दादरी।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से बाढड़ा उपमंडल के गांव कारीदास में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्राधिकरण के सचिव अमित सहरावत ने बताया कि शिविर में ग्रामीणों को महिलाओं के कानूनी अधिकार, लोक अदालत तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में जागरूक किया गया। अधिवक्ता संजय कालिरमण ने शिविर में बताया कि कानून के मुताबिक विवाह के समय लड़के की आयु 21 साल और लड़की की आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए दादरी में अलग से महिला पुलिस थाना स्थापित कर दिया गया है।
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चरखी दादरी।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से बाढड़ा उपमंडल के गांव कारीदास में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्राधिकरण के सचिव अमित सहरावत ने बताया कि शिविर में ग्रामीणों को महिलाओं के कानूनी अधिकार, लोक अदालत तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में जागरूक किया गया। अधिवक्ता संजय कालिरमण ने शिविर में बताया कि कानून के मुताबिक विवाह के समय लड़के की आयु 21 साल और लड़की की आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए दादरी में अलग से महिला पुलिस थाना स्थापित कर दिया गया है।