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पंच के 9 और सरपंच के एक पद के लिए चुनाव सात जुलाई को

Wed, 12 Jun 2019 01:55 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 12 Jun 2019 01:55 AM IST
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पंच के 9 और सरपंच के एक पद के लिए चुनाव सात जुलाई को
झज्जर। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संजय जून ने जिले में पंच पद की रिक्त 9 व सरपंच के एक पद के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इन उपचुनावों के लिए मतदान 7 जुलाई, 2019 को होगा। जारी कार्यक्रम के अनुसार जिले में पंच पद के लिए बादली खंड के गांव गोयला के वार्ड संख्या दो (अजा), माजरी के वार्ड संख्या 11 (अनारक्षित), बेरी खंड के गांव भंभेवा के वार्ड संख्या 11 (अजा महिला), डीघल में वार्ड संख्या 12 (अनारक्षित), दूबलधन (बी) में वार्ड संख्या 9 (अनारक्षित), झज्जर खंड के गांव हसनपुर में वार्ड संख्या एक (अजा), शेखुपुर जट में वार्ड संख्या तीन (अजा महिला), सिकंदरपुर में वार्ड संख्या आठ (अजा महिला), मातनहेल खंड के गांव अकहेड़ी में वार्ड संख्या छह (अनारक्षित) तथा सरपंच पद के लिए गांव नौंगाव (अनारक्षित) के लिए उपचुनाव होगा।
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चुनाव कार्यक्रम
नामांकन पत्र 15 से 21 जून (16 एवं 17 जून के राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) तक प्रात: 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची भी 15 से 21 जून तक प्रदर्शित की जाएगी और इन ही तिथियों के दौरान उम्मीदवार द्वारा फार्म 4-ए एवं 4-बी में शपथ पत्र भी दिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 22 जून को प्रात: 10 बजे से की जाएगी और उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 24 जून है। उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिह्न का आवंटन 24 जून को ही दोपहर 3 बजे के बाद किया जाएगा। चुनाव चिह्न के आवंटन के तुरंत बाद प्रत्याशियों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो, 7 जुलाई, 2019 को प्रात: 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी।
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नकद फीस करना होगा जमा
पंच, सरपंच के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने वाले उम्मीदवार को सरकारी खजाने या उप खजाने या संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को नकद में फीस भरनी होगी। सामान्य श्रेणी के पंच को 100 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित पंच को 40 रुपये, सामान्य श्रेणी के सरपंच को 200 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित सरपंच को 100 रुपये जमा करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के सरपंच के सदस्यों के चुनाव में नोटा का विकल्प होगा।
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