फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए 975 मामलें, 445 का किया निपटान

राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए 975 मामलें, 445 का किया निपटान

Sun, 09 Dec 2018 12:49 AM IST
Updated Sun, 09 Dec 2018 12:49 AM IST
विज्ञापन
राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए 975 मामलें, 445 का किया निपटान
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

चरखी दादरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें सुनवाई के लिए 975 मामले रखे गए जिनमें से 445 मामलों का निपटारा हो गया। प्राधिकरण चेयरमैन व अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश आरके यादव की अध्यक्षता में इस लोक अदालत का आयोजन किया गया।

लोक अदालत में दीवानी व फौजदारी दोनों तरह के मामलों का निपटारा किया गया। अधिकांश मामले वित्तीय, लेनदेन, चेक बाउंसिंग, यातायात चालान, आरपीएफ चालान, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम और बीमा राशि से संबंधित थे। एडीजे सीनियर आरके यादव, एडीजे अरविंद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित सहरावत, सिविल जज वरिष्ठ सुमित गर्ग व सिविल जज कनिष्ठ देवेंद्र सिंह ने लोक अदालत में रखे गए मामलों की सुनवाई की और आपसी समझौते के आधार पर दोनों पक्षों की सहमति से 445 मामलों का समाधान किया गया। इन मामलों में एक करोड़ चार लाख 74 हजार रुपये की समझौता राशि निर्धारित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम सुनील यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में पैनल अधिवक्ताओं, पैरा लीगल वालंटियर, न्यायिक कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने सराहनीय योगदान दिया। अधिवक्ता अविनाश सरदाना, राजेंद्र वर्मा, लाल सिंह, कर्मबीर छिक्कारा, बलबीर शर्मा, गौतम श्योराण, मोहित शर्मा, विनोद चाहर, बलवान सिंह श्योराण सहित बार के सदस्यों व पीएलवी रोहतास शर्मा, आशु आदि का इस आयोजन में विशेष सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में सुनाया गया फैसला अंतिम माना जाता है। इसमें न किसी की हार होती है और न ही किसी की जीत। दोनों पक्षों की सहमति से निर्णय होने के कारण दोनों ही विजयी माने जाते हैं और उनका मुकदमों की वजह से अनावश्यक खर्च भी बच जाता है। सुनील यादव ने बताया कि लोक अदालत में एक बार निर्णय हो जाने के बाद उसकी आगे कहीं अपील नहीं की जा सकती।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed