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Hisar News: ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए उधार लिए 3.40 लाख नहीं लौटाए, महिला को एक साल की सजा
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हिसार। ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए 3.40 लाख रुपये उधार लेकर नहीं लौटाने और चेक बाउंस होने के मामले में जेएमआईसी दीपक की अदालत ने बुधवार को राजस्थान निवासी रेखा को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 6.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है जो चेक की राशि का दोगुना है।
शिकायतकर्ता अधिवक्ता अशोक कुमार के अनुसार, मार्च 2025 में रेखा ने ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलने के लिए उनसे 3.40 लाख रुपये उधार लिए थे। उसने छह महीने के भीतर रकम लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन निर्धारित समय में पैसे वापस नहीं किए।
इसके बाद रेखा की ओर से दिया गया चेक बैंक में लगाया गया, जो बाउंस हो गया। कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे अदालत के माध्यम से लीगल नोटिस भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद 4 दिसंबर 2025 को अदालत में शिकायत दायर की गई।
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अधिवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान पेश तथ्यों के आधार पर अदालत ने बुधवार को रेखा को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा और 6.80 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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शिकायतकर्ता अधिवक्ता अशोक कुमार के अनुसार, मार्च 2025 में रेखा ने ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलने के लिए उनसे 3.40 लाख रुपये उधार लिए थे। उसने छह महीने के भीतर रकम लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन निर्धारित समय में पैसे वापस नहीं किए।
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इसके बाद रेखा की ओर से दिया गया चेक बैंक में लगाया गया, जो बाउंस हो गया। कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे अदालत के माध्यम से लीगल नोटिस भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद 4 दिसंबर 2025 को अदालत में शिकायत दायर की गई।
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अधिवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान पेश तथ्यों के आधार पर अदालत ने बुधवार को रेखा को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा और 6.80 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।