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Hisar News: पत्नी का हत्यारा दोषी करार, अदालत 24 अगस्त को सुनाएगी सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 12:34 AM IST
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Wife's killer found guilty, court to announce sentence on August 24
हिसार। अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश ईशा खत्री की अदालत ने पत्नी सुमन की हत्या के मामले में सूर्य नगर निवासी सुरेश को दोषी करार दिया है। अदालत अब आरोपी को 24 अगस्त को सजा सुनाएगी। इस मामले में एचटीएम थाना पुलिस ने 2 जुलाई 2024 को हत्या सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार सातरोड खुर्द की बीएचपी कॉलोनी निवासी रामकुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बेटी सुमन की शादी 7 मई 2009 को भिवानी के धनाना निवासी सुरेश के साथ हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शादी के बाद से ही सुमन को पति और ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जाता था।
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रामकुमार ने बताया था कि सुमन कई बार फोन कर और मायके आकर मारपीट व परेशान किए जाने की जानकारी देती थी। घटना से करीब 15 दिन पहले उसने फोन कर उसे ससुराल से ले जाने की गुहार लगाई थी। इसके बाद बेटा राजेश उसे मायके लेकर आया।
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30 जून 2024 को बेटी ससुराल गई, अगले दिन मार डाला
सुमन ने परिजनों को बताया था कि ससुराल वाले कार की मांग को लेकर उसे परेशान कर रहे हैं। परिवार ने समझाकर 30 जून 2024 को उसे वापस ससुराल भेज दिया था। अगले दिन सुरेश ने रामकुमार को फोन कर कहा कि अपनी बेटी को संभाल लो और फोन काट दिया। दोबारा संपर्क करने पर उसका मोबाइल बंद मिला।

इसके बाद सुमन की बेटी नैंसी ने परिजनों को फोन किया। परिजन सूर्य नगर पहुंचे तो सुमन कमरे में फर्श पर मृत पड़ी थी और उसका पति मौके से फरार था। परिजन उसे जिंदल अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने सुरेश को दोषी करार दिया है।
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