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हत्या के जुर्म में दो को आजीवन कारावास

Fri, 16 Sep 2016 12:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार Updated Fri, 16 Sep 2016 12:56 AM IST
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vikram and viky hisar, Hisar
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो

एडीजे डीआर चालिया की अदालत ने हत्या और शव खुर्द बुर्द करने के जुर्म में गांव डाटा के विक्रम उर्फ विक्की और सोनू को उम्रकैद और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उनको दो-दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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पुलिस ने इस बारे में 16 जनवरी 2013 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार वारदात वाले दिन अनाज की खरीद-फरोख्त करने वाले कृष्ण कुमार को फोन कर गांव डाटा के एक खेत में बुलाया गया था और फिर वहां डंडे व दरांती से हमला कर उसकी लेनदेन को लेकर हत्या कर दी थी। कृष्ण और हत्यारे डाटा गांव के रहने वाले हैं। कृष्ण गांव में न रहकर बरवाला की लक्ष्मी विहार कॉलोनी में सपरिवार रहता था।
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यह दी थी पुलिस को शिकायत
ऐलनाबाद में पंचायती राज विभाग में एसडीओ सुधीर मोहन ने वारदात वाले दिन पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वह सरकारी काम से हिसार आया था। उसकी फोन पर छोटे भाई कृष्ण से बात हुई थी। कृष्ण ने कहा था कि बरवाला में घर आ जाना, वहां मिलेंगे। वह कुछ देर बाद कृष्ण के घर पहुंच गया था, मगर वह काफी देर नहीं आया। उसके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो स्विच ऑफ मिला।
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उसके बाद वह डाटा गया और कृष्ण के खास दोस्त रामफल से बात की। रामफल ने बताया था कि कृष्ण मेरे पास था। तब कृष्ण एक फोन अटेंड करने पर बाइक लेकर चला गया था। उसने बताया था कि गांव के सोनू का फोन आया है और उसने हिसाब करने के लिए विक्की के खेत में तुरंत बुलाया है। शिकायत में कहा था कि जब वह कुछ अन्य लोगों के साथ खेत में पहुंचा तो विक्की और सोनू उनको देखकर फरार हो गए। वे कोठे में पहुंचे तो तूड़ी में कृष्ण का शव पड़ा था। दोनों ने लेन-देन के चलते उसकी हत्या कर दी। कृष्ण की कुछ नकदी, मोबाइल और बाइक गायब थे। हांसी सदर थाना पुलिस ने हत्या और शव खुर्द-बुर्द करने का केस दर्ज किया था।

किशोर को गोली मारने वाले को 10 साल कैद
हिसार। एडीजे जयबीर सिंह की अदालत ने 15 साल के एक किशोर पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में गांव किरमारा के शमशेर उर्फ बिल्लू को 10 साल की कैद और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
पुलिस ने इस बारे में 12 अप्रैल 2014 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार वारदात वाले दिन ढाणी संडोल के कृष्ण कुमार के 15 साल के बेटे विकास उर्फ बंटी को पीठ में गोली लगने पर एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया था। कृष्ण ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि उसने खेत पड़ोसी दलीप का सवा घंटे का नहरी पानी उधार लिया था। वह शाम को कस्सी से खाल की सफाई कर रहा था। तभी खेत पड़ोसी किरमारा निवासी शमशेर उर्फ बिल्लू वहां आया। उसने धमकी देकर कहा कि तूने इस खाल से पानी लगाया तो जान से मार दूंगा। उसके बाद वह चला गया था।


पानी खोलने पर चला दी थी गोली
कृष्ण ने शिकायत में कहा था कि कुछ देर बाद मैंने पानी खोल लिया। तभी बिल्लू कहने लगा कि तुझे पानी खोलने का मजा चखाता हूं। यह कहकर उसने गंडासी से वार किया तो मैंने कस्सी से वार को नाकाम कर दिया। दूर खड़े उसके पिता गजेसिंह और भाई सूरजमल ने कहा कि उसे गोली मार दो। मैं और मेरा बेटा विकास उर्फ बंटी भागने लगे तो बिल्लू ने पिस्तौल से गोली चला दी। गोली लगने से बंटी घायल होकर गिर गया था। उसकी पत्नी कमला बंटी को उठाने पहुंची तो उस पर भी गोली चलाई गई। अग्रोहा थाना पुलिस ने हत्या प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। डीएसपी अमित दहिया की तफ्तीश में गजेसिंह और सूरजमल निर्दोष पाए गए थे और उनका नाम केस से हटा दिया था।

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