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नियम 134 ए के तहत 9 से 18 फरवरी तक होंगे दूसरे चरण के दाखिले
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हिसार। नियम 134 ए तहत दूसरे चरण के दाखिले करने के लिए जिला शिक्षा विभाग ने नया शेड्यूल जारी किया है। नए शेड्यूल के तहत 9 से 18 फरवरी तक किए दूसरे चरण के दाखिले होंगे।
दूसरे चरण के दाखिले की पहली लिस्ट 7 फरवरी को जारी की जाएगी। स्कूल चयन के लिए 2 फरवरी तक विभाग द्वारा पोर्टल खोला जाएगा। शिक्षा विभाग ने आदेश दिए हैं कि प्रथम चरण के तहत जिन विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किए गए हैं व उन बच्चों को अभी न तो दाखिला मिला है व न ही उनके रजिस्ट्रेशन खारिज किया है। दूसरे चरण में इन विद्यार्थियों को मौका नहीं मिलेगा। दूसरे चरण में वे विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं जिनको पहले चरण में स्कूल अलॉट नहीं हुआ था। वहीं जिला शिक्षा विभाग ने जिले के सभी निजी स्कूलों से नियम 134 ए की खाली सीटों की जानकारी मांग ली है।
पहले चरण के 38 विद्यार्थियों के दाखिले खारिज
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी धनपत राम ने बताया कि तोशाम रोड स्थित दो निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के कारण हमारे 38 विद्यार्थियों के दाखिले खारिज हो गए हैं। इन दोनों स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करनेे के लिए जिला शिक्षा विभाग ने शिक्षा निदेशालय को पत्र लिख दिया है। अगर ये स्कूल संचालक इन 38 विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी व मान्यता तक रद्द की जा सकती है। गौरतलब है कि 10 दिसंबर 2021 को 134 ए की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था। 13 दिसंबर को राज्य स्तर पर सीट अलॉट का पहला ड्रॉ निकाला गया था। पहले ड्रॉ के अनुसार 15 से 24 दिसंबर तक एडमिशन होने थे। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी निजी स्कूल विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं दे पाए हैं।
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दाखिला नहीं देने पर होगी कार्रवाई
134 ए के तहत दूसरे चरण के दाखिले 9 से 18 फरवरी के तक किए जाएंगे। हमने सभी प्राइवेट स्कूलों से खाली सीटों की लिस्ट मांग ली है। जो प्राइवेट स्कूल समय पर अपनी खाली सीटों की जानकारी नहीं देगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल विद्यार्थियों को दाखिला नहीं देगा तो उस स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए निदेशालय को लेटर लिखा जाएगा।
-धनपत राम, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी हिसार।
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दूसरे चरण के दाखिले की पहली लिस्ट 7 फरवरी को जारी की जाएगी। स्कूल चयन के लिए 2 फरवरी तक विभाग द्वारा पोर्टल खोला जाएगा। शिक्षा विभाग ने आदेश दिए हैं कि प्रथम चरण के तहत जिन विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किए गए हैं व उन बच्चों को अभी न तो दाखिला मिला है व न ही उनके रजिस्ट्रेशन खारिज किया है। दूसरे चरण में इन विद्यार्थियों को मौका नहीं मिलेगा। दूसरे चरण में वे विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं जिनको पहले चरण में स्कूल अलॉट नहीं हुआ था। वहीं जिला शिक्षा विभाग ने जिले के सभी निजी स्कूलों से नियम 134 ए की खाली सीटों की जानकारी मांग ली है।
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पहले चरण के 38 विद्यार्थियों के दाखिले खारिज
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी धनपत राम ने बताया कि तोशाम रोड स्थित दो निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के कारण हमारे 38 विद्यार्थियों के दाखिले खारिज हो गए हैं। इन दोनों स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करनेे के लिए जिला शिक्षा विभाग ने शिक्षा निदेशालय को पत्र लिख दिया है। अगर ये स्कूल संचालक इन 38 विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी व मान्यता तक रद्द की जा सकती है। गौरतलब है कि 10 दिसंबर 2021 को 134 ए की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था। 13 दिसंबर को राज्य स्तर पर सीट अलॉट का पहला ड्रॉ निकाला गया था। पहले ड्रॉ के अनुसार 15 से 24 दिसंबर तक एडमिशन होने थे। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी निजी स्कूल विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं दे पाए हैं।
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दाखिला नहीं देने पर होगी कार्रवाई
134 ए के तहत दूसरे चरण के दाखिले 9 से 18 फरवरी के तक किए जाएंगे। हमने सभी प्राइवेट स्कूलों से खाली सीटों की लिस्ट मांग ली है। जो प्राइवेट स्कूल समय पर अपनी खाली सीटों की जानकारी नहीं देगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल विद्यार्थियों को दाखिला नहीं देगा तो उस स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए निदेशालय को लेटर लिखा जाएगा।
-धनपत राम, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी हिसार।