{"_id":"5d2e1c9b8ebc3e6d0a3df078","slug":"two-accused-find-guilty-hisar-news-rtk505226461","type":"story","status":"publish","title_hn":"घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के दोषियों को 3-3 साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के दोषियों को 3-3 साल की कैद
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के एक मामले में अदालत ने दो दोषियों को 3-3 साल की कैद और 1500-1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। करीब एक साल पुराने मामले में एडीएसजे डॉ. पंकज की अदालत ने दोषियों को मंगलवार को सजा सुनाई।
मामले के अनुसार जिले के एक गांव निवासी नाबालिग ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि 14 अगस्त 2018 की रात को वे सभी भाई-बहन खाना खाकर सोने चले गए। वह तथा उसकी बहने आंगन में सो रही थीं। रात को अचानक सुसी उनके घर में घुस आया और उसे उठाकर ले जाने लगा। इस पर उसकी आंख खुली तो उसने आरोपी के कंधे पर काट लिया और शोर मचा दिया। पीड़ित के अनुसार उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मम्मी और उसके बाद शोर सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा होने लगे। यह देखकर आरोपी उसे छोड़कर मौके से अपने साथी रिंकू के साथ फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 354ए(1)(आई), 452, 34 और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। डॉ. पंकज की अदालत ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 3-3 साल की कैद और 1500-1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
मामले के अनुसार जिले के एक गांव निवासी नाबालिग ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि 14 अगस्त 2018 की रात को वे सभी भाई-बहन खाना खाकर सोने चले गए। वह तथा उसकी बहने आंगन में सो रही थीं। रात को अचानक सुसी उनके घर में घुस आया और उसे उठाकर ले जाने लगा। इस पर उसकी आंख खुली तो उसने आरोपी के कंधे पर काट लिया और शोर मचा दिया। पीड़ित के अनुसार उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मम्मी और उसके बाद शोर सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा होने लगे। यह देखकर आरोपी उसे छोड़कर मौके से अपने साथी रिंकू के साथ फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 354ए(1)(आई), 452, 34 और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। डॉ. पंकज की अदालत ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 3-3 साल की कैद और 1500-1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन