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Hisar News: जमीन धोखाधड़ी मामले में व्यापार मंडल प्रधान गिरफ्तार
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हांसी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 11 मार्च 2026 के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने जमीन धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीण तायल को गिरफ्तार किया है। आरोपी को सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा।
जांच अधिकारी सीआईए-1 हांसी के उप निरीक्षक कपिल के मुताबिक इस मामले में 27 अगस्त को प्रवीण तायल के अलावा गोवर्धन दास, जयभगवान तायल, पुरुषोत्तम तायल, सतबीर तायल, विनोद कुमार और सुंदर लाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि दस्तावेज में वसीका नंबर 5111 (9 दिसंबर 2019) के जरिए 113 वर्ग गज जमीन विनोद कुमार जैन के नाम तथा वसीका नंबर 5112 (9 दिसंबर 2019) के जरिए 35 वर्ग गज जमीन सुंदर लाल जैन के नाम बेचने का उल्लेख है।
आरोप है कि वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड में कथित तौर पर हेरफेर किया गया। रिकॉर्ड में दर्ज 120 वर्ग गज क्षेत्रफल को कंप्यूटर रिकॉर्ड में पेन से मैन्युअल रूप से एक ‘0’ जोड़कर 1200 वर्ग गज कर दिया गया। इसके बाद कथित फर्जी मूल्यांकन के आधार पर 23 अगस्त 2017 को विलेख संख्या 2942 करवाया गया। उपायुक्त हांसी कार्यालय के पत्र के बाद तहसीलदार हांसी ने प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन लिपिक अंकित कुमार को अधिकृत किया था। जांच अधिकारी ने बताया कि 120 वर्ग गज को 1200 वर्ग गज करने के लिए रिकॉर्ड में शून्य किसने और किस उद्देश्य से जोड़ा यह जांच का विषय है।
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जांच अधिकारी सीआईए-1 हांसी के उप निरीक्षक कपिल के मुताबिक इस मामले में 27 अगस्त को प्रवीण तायल के अलावा गोवर्धन दास, जयभगवान तायल, पुरुषोत्तम तायल, सतबीर तायल, विनोद कुमार और सुंदर लाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि दस्तावेज में वसीका नंबर 5111 (9 दिसंबर 2019) के जरिए 113 वर्ग गज जमीन विनोद कुमार जैन के नाम तथा वसीका नंबर 5112 (9 दिसंबर 2019) के जरिए 35 वर्ग गज जमीन सुंदर लाल जैन के नाम बेचने का उल्लेख है।
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आरोप है कि वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड में कथित तौर पर हेरफेर किया गया। रिकॉर्ड में दर्ज 120 वर्ग गज क्षेत्रफल को कंप्यूटर रिकॉर्ड में पेन से मैन्युअल रूप से एक ‘0’ जोड़कर 1200 वर्ग गज कर दिया गया। इसके बाद कथित फर्जी मूल्यांकन के आधार पर 23 अगस्त 2017 को विलेख संख्या 2942 करवाया गया। उपायुक्त हांसी कार्यालय के पत्र के बाद तहसीलदार हांसी ने प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन लिपिक अंकित कुमार को अधिकृत किया था। जांच अधिकारी ने बताया कि 120 वर्ग गज को 1200 वर्ग गज करने के लिए रिकॉर्ड में शून्य किसने और किस उद्देश्य से जोड़ा यह जांच का विषय है।
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