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आज से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू, अब हजारों में पडे़गा नियम तोड़ना
amarujala/Hisar
Updated Thu, 27 Apr 2017 12:02 AM IST
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सड़क पर यातायात के नियम तोड़ना अब हजारों में पडे़गा। प्रदेश सरकार की ओर से पारित किए गए मोटर व्हीकल एक्ट की प्रति जिला प्रशासन को भेजी गई है। परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अधिसूचना की प्रति भेजते हुए इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश के परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएस ढिल्लो ने सभी जिला मुख्यालय पर गजट नोटिफिकेशन की प्रति भेजी है। इस अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। जिसमें रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अपने एरिया में इसे लागू करेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 200 में बदलाव किया गया है। जिसके बाद जुर्माने का नया शेड्यूल तय किया गया है। नए एक्ट के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। प्रदेश की कैबिनेट ने 18 अप्रैल को इस एक्ट को मंजूरी दी थी। प्रदेश सरकार की ओर से 19 अप्रैल को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। बुधवार को सभी उपायुक्तों के जरिए यह प्रति आरटीए कार्यालयों में भेजी गई है। जिसे लागू कराने के लिए आरटीए को जिम्मा सौंपा गया है। अब सेक्शन 177, सेक्शन 180, सेक्शन 181, सेक्शन 194 के तहत किए चालान में नए शेड्यूल के हिसाब से ही जुर्माना रकम वसूली जाएगी। आरटीए की ओर से वाहनों की निगरानी करते हुए जांच टीम लगाई जाएंगी। खासतौर पर भारी वाहनों पर नए एक्ट से काफी सख्ती होगी। वाहनों में ओवरलोड की शिकायत सबसे अधिक होती है। ऐसे वाहन हादसों का शिकार होने की आशंका भी ज्यादा रहती है। भारी वाहनों तथा कॉमर्शियल वाहनों पर नए एक्ट से काफी हद तक शिकंजा कस जाएगा।
नए एक्ट के हिसाब से यह होगा जुर्माना
सेक्शन अपराध पहली बार जुर्माना दूसरी बार जुर्माना
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177 एंबुलेंस को रास्ता न देना 2000 5000
177 पैसेंजर वाहन में सामान ढोना 2000 5000
177 मौके से भाग जाना 500 1000
177 बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट नंबर 500 1000
-----------------
180 बिना लाइसेंस वाहन चलाना 1000 2000
180 कम आयु में वाहन चलाना 1000 2000
180 लर्निंग लाइसेंस पर वाहन चलाना 1000 2000
194 वाहन की क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक भार होने पर-- कम से कम 2000 रुपये प्रति टन
194 वाहन की क्षमता से 25 प्रतिशत से अधिक भार होने पर---- कम से कम 5000 रुपये प्रति टन
पांच हजार रुपये प्रति टन जुर्माना
अगर किसी माल ढोने वाले वाहन में तय क्षमता से 25 प्रतिशत तक अधिक लोड होगा तो उस पर प्रति टन एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। अगर तय क्षमता से 25 प्रतिशत से अधिक लोड होगा तो प्रति टन पांच हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकेगा।
मोटर व्हीकल एक्ट में प्रदेश सरकार की ओर से बदलाव कर उसकी अधिसूचना जारी की है। जिसमें काफी व्यापक बदलाव किया है। प्रदेश सरकार की गजट नोटिफिकेशन होने की तारीख से ही उसे लागू किया जाएगा। नए नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
-सुमित कुमार, आरटीए, हिसार।
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प्रदेश के परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएस ढिल्लो ने सभी जिला मुख्यालय पर गजट नोटिफिकेशन की प्रति भेजी है। इस अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। जिसमें रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अपने एरिया में इसे लागू करेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 200 में बदलाव किया गया है। जिसके बाद जुर्माने का नया शेड्यूल तय किया गया है। नए एक्ट के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। प्रदेश की कैबिनेट ने 18 अप्रैल को इस एक्ट को मंजूरी दी थी। प्रदेश सरकार की ओर से 19 अप्रैल को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। बुधवार को सभी उपायुक्तों के जरिए यह प्रति आरटीए कार्यालयों में भेजी गई है। जिसे लागू कराने के लिए आरटीए को जिम्मा सौंपा गया है। अब सेक्शन 177, सेक्शन 180, सेक्शन 181, सेक्शन 194 के तहत किए चालान में नए शेड्यूल के हिसाब से ही जुर्माना रकम वसूली जाएगी। आरटीए की ओर से वाहनों की निगरानी करते हुए जांच टीम लगाई जाएंगी। खासतौर पर भारी वाहनों पर नए एक्ट से काफी सख्ती होगी। वाहनों में ओवरलोड की शिकायत सबसे अधिक होती है। ऐसे वाहन हादसों का शिकार होने की आशंका भी ज्यादा रहती है। भारी वाहनों तथा कॉमर्शियल वाहनों पर नए एक्ट से काफी हद तक शिकंजा कस जाएगा।
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नए एक्ट के हिसाब से यह होगा जुर्माना
सेक्शन अपराध पहली बार जुर्माना दूसरी बार जुर्माना
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177 एंबुलेंस को रास्ता न देना 2000 5000
177 पैसेंजर वाहन में सामान ढोना 2000 5000
177 मौके से भाग जाना 500 1000
177 बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट नंबर 500 1000
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180 बिना लाइसेंस वाहन चलाना 1000 2000
180 कम आयु में वाहन चलाना 1000 2000
180 लर्निंग लाइसेंस पर वाहन चलाना 1000 2000
194 वाहन की क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक भार होने पर-- कम से कम 2000 रुपये प्रति टन
194 वाहन की क्षमता से 25 प्रतिशत से अधिक भार होने पर---- कम से कम 5000 रुपये प्रति टन
पांच हजार रुपये प्रति टन जुर्माना
अगर किसी माल ढोने वाले वाहन में तय क्षमता से 25 प्रतिशत तक अधिक लोड होगा तो उस पर प्रति टन एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। अगर तय क्षमता से 25 प्रतिशत से अधिक लोड होगा तो प्रति टन पांच हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकेगा।
मोटर व्हीकल एक्ट में प्रदेश सरकार की ओर से बदलाव कर उसकी अधिसूचना जारी की है। जिसमें काफी व्यापक बदलाव किया है। प्रदेश सरकार की गजट नोटिफिकेशन होने की तारीख से ही उसे लागू किया जाएगा। नए नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
-सुमित कुमार, आरटीए, हिसार।