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Hisar News: युवक को छुरी मारने के दोषियों को 8-8 साल की सजा
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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो दोषियों को 8-8 साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दोषी ठंडी सड़क स्थित वाल्मीकि बस्ती निवासी मोहित पर 30 हजार और अभिषेक उर्फ पोली पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में 19 अक्तूबर 2018 को शहर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।
पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार शहर थाना पुलिस को दिए गए बयान में टेकड़ा मोहल्ला निवासी शिवा ने बताया था कि वह मजदूरी करता है। 19 अक्तूबर 2018 को दशहरे वाले दिन बड़े भाई रोहित के साथ मुलतानी चौक स्थित पार्क में पुतला दहन का कार्यक्रम देखने के लिए गया। शाम को 7 बजे तीनों पुतलों का दहन कर दिया। पुतला दहन के बाद लोग जलती लकड़ियां उठाने लगे। रोहित ने मोहित को ऐसा करने से रोका तो उसने झगड़ा किया। इसके बाद अभिषेक ने उसे पकड़ लिया और मोहित ने उसके पेट में छुरी से वार कर दिया था। बाद में 29 अक्तूबर को शिवा ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इसके बाद शहर थाना पुलिस ने शिवा के बयान पर हत्या के प्रयास के मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़कर जांच शुरू की थी।
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पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार शहर थाना पुलिस को दिए गए बयान में टेकड़ा मोहल्ला निवासी शिवा ने बताया था कि वह मजदूरी करता है। 19 अक्तूबर 2018 को दशहरे वाले दिन बड़े भाई रोहित के साथ मुलतानी चौक स्थित पार्क में पुतला दहन का कार्यक्रम देखने के लिए गया। शाम को 7 बजे तीनों पुतलों का दहन कर दिया। पुतला दहन के बाद लोग जलती लकड़ियां उठाने लगे। रोहित ने मोहित को ऐसा करने से रोका तो उसने झगड़ा किया। इसके बाद अभिषेक ने उसे पकड़ लिया और मोहित ने उसके पेट में छुरी से वार कर दिया था। बाद में 29 अक्तूबर को शिवा ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इसके बाद शहर थाना पुलिस ने शिवा के बयान पर हत्या के प्रयास के मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़कर जांच शुरू की थी।
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