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Hisar News: सोशल मीडिया पर विधायक को धमकी देने का मुख्य आरोपी हिरासत में
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नारनौंद (हिसार)। सीआईए स्टाफ हांसी पुलिस ने नारनौंद हलके से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने के मुख्य आरोपी पलवल जिले के गांव मांदकोल निवासी मोहित दुर्गा को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले इसी मामले में पुलिस उत्तम उर्फ कृष्ण को गिरफ्तार कर चुकी थी। जांच में सामने आया कि धमकी देने के लिए प्रयुक्त फेसबुक आईडी उत्तम उर्फ कृष्ण के नाम से जारी सिम पर सक्रिय थी। हालांकि उत्तम उर्फ कृष्ण को शुक्रवार अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया।
विधायक जस्सी को 13 अगस्त को फेसबुक आईडी मोहित दुर्गा मांदकोल दिग्विजयवादी से धमकी दी गई थी। पोस्ट में लिखा था कि जस्सी गोली ये ना देखे विधायक है या आम आदमी, प्यार की भाषा में समझ जा, क्यों नई उम्र में पंचतत्व में विलीन हो। दूसरी धमकी में कहा कि जस्सी भाई औकात में रहकर पोस्ट कर यू ना पता लगेगी, गोली कहां से आई कब लग गई। शिकायत मिलने पर नारनौंद पुलिस ने केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी।
जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि जिस फेसबुक पेज से धमकी दी गई उस फेसबुक पेज को चलाने के लिए जिस सिम का प्रयोग किया गया था, वह सिम कार्ड उत्तम उर्फ कृष्ण के नाम से जारी हुआ था। इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहित दुर्गा की तलाश तेज कर दी, जो लगातार लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। शुक्रवार देर रात पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया।
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पहले भी दर्ज हैं मोहित पर केस
मुख्य आरोपी मोहित दुर्गा का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। वर्ष 2015 में बल्लभगढ़ थाने में उसके खिलाफ धारा 323, 224, 325, 341, 506 के तहत केस दर्ज हुआ। वर्ष 2017 में कैंप पलवल थाने में धारा 323, 341, 506, 504, आईपीसी और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज है। वर्ष 2018 में सदर पलवल थाने में हत्या का मामला भी दर्ज है।
राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा विवाद
जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने कुछ दिन पहले विधायक जस्सी पेटवाड़ पर टिप्पणी करते हुए उन्हें अपना चेला कहा था। इसके जवाब में जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि वे कभी जजपा या इनसो में पदाधिकारी नहीं रहे, बल्कि इनेलो पार्टी में प्रदेश युवा अध्यक्ष रहे हैं। इसी बयानबाजी के बीच सोशल मीडिया पर धमकी भरी पोस्ट डाली गई, जिसने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया।
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सीआईए स्टाफ हांसी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि आरोपी मोहित दुर्गा ने कुछ दिन पहले नारनौंद के विधायक को सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहित दुर्गा को हिरासत में लिया है। आरोपी को पूछताछ के बाद दर्ज केस में नियमानुसार गिरफ्तार किया जाएगा।
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विधायक जस्सी को 13 अगस्त को फेसबुक आईडी मोहित दुर्गा मांदकोल दिग्विजयवादी से धमकी दी गई थी। पोस्ट में लिखा था कि जस्सी गोली ये ना देखे विधायक है या आम आदमी, प्यार की भाषा में समझ जा, क्यों नई उम्र में पंचतत्व में विलीन हो। दूसरी धमकी में कहा कि जस्सी भाई औकात में रहकर पोस्ट कर यू ना पता लगेगी, गोली कहां से आई कब लग गई। शिकायत मिलने पर नारनौंद पुलिस ने केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी।
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जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि जिस फेसबुक पेज से धमकी दी गई उस फेसबुक पेज को चलाने के लिए जिस सिम का प्रयोग किया गया था, वह सिम कार्ड उत्तम उर्फ कृष्ण के नाम से जारी हुआ था। इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहित दुर्गा की तलाश तेज कर दी, जो लगातार लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। शुक्रवार देर रात पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया।
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पहले भी दर्ज हैं मोहित पर केस
मुख्य आरोपी मोहित दुर्गा का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। वर्ष 2015 में बल्लभगढ़ थाने में उसके खिलाफ धारा 323, 224, 325, 341, 506 के तहत केस दर्ज हुआ। वर्ष 2017 में कैंप पलवल थाने में धारा 323, 341, 506, 504, आईपीसी और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज है। वर्ष 2018 में सदर पलवल थाने में हत्या का मामला भी दर्ज है।
राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा विवाद
जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने कुछ दिन पहले विधायक जस्सी पेटवाड़ पर टिप्पणी करते हुए उन्हें अपना चेला कहा था। इसके जवाब में जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि वे कभी जजपा या इनसो में पदाधिकारी नहीं रहे, बल्कि इनेलो पार्टी में प्रदेश युवा अध्यक्ष रहे हैं। इसी बयानबाजी के बीच सोशल मीडिया पर धमकी भरी पोस्ट डाली गई, जिसने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया।
सीआईए स्टाफ हांसी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि आरोपी मोहित दुर्गा ने कुछ दिन पहले नारनौंद के विधायक को सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहित दुर्गा को हिरासत में लिया है। आरोपी को पूछताछ के बाद दर्ज केस में नियमानुसार गिरफ्तार किया जाएगा।