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Hisar News: पार्कों में बनाए धार्मिक स्थलों को तोड़ेगा निगम
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हिसार। नगर निगम पार्कों में बनाए गए धार्मिक स्थलों को तोड़ेगा। शहर में करीब 15 पार्कों में धार्मिक स्थल का निर्माण किया हुआ है। इस संबंध में निगम प्रशासन की तरफ से इन धार्मिक स्थलों को नोटिस थमाए गए हैं। इन नोटिस के माध्यम से कहा गया है कि पार्क में बने धार्मिक स्थल को तुरंत प्रभाव से हटा लें अन्यथा कानूनी कार्रवाई करते हुए धार्मिक स्थल को तोड़ दिया जाएगा।
नगर निगम प्रशासन की मानें तो सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के रूप में विशेष अपील संख्या के तहत निर्देश दिए थे कि सार्वजनिक सड़कों, पार्कों आदि पर मंदिर, मजिस्द, चर्च या गुरुद्वारा आदि के नाम पर कोई अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जाएगा और न ही अनुमति दी जाएगी। न्यायालय के आदेशों की पालना में ये कार्रवाई की जा रही है।
7 दिनों में अवैध कब्जे को हटाएं या कार्यालय को करें सूचित : नोटिस में कहा गया है कि आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के पालन में सरकारी पार्क पर बने अवैध धार्मिक संस्थान को तुरंत प्रभाव से हटा लें अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की तरफ से कानूनी कार्रवाई करते धार्मिक संस्थान को तोड़ फोड़कर हटा दिया जाए जिसमें होने वाले खर्चे के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा आपके खिलाफ दंडात्मक एवं न्यायालय के आदेशों की अवमानना की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आप इस कब्जे को 7 दिन में हटाकर या इस कार्यालय में हाजिर होकर लिखित में सूचित करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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नगर निगम प्रशासन की मानें तो सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के रूप में विशेष अपील संख्या के तहत निर्देश दिए थे कि सार्वजनिक सड़कों, पार्कों आदि पर मंदिर, मजिस्द, चर्च या गुरुद्वारा आदि के नाम पर कोई अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जाएगा और न ही अनुमति दी जाएगी। न्यायालय के आदेशों की पालना में ये कार्रवाई की जा रही है।
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7 दिनों में अवैध कब्जे को हटाएं या कार्यालय को करें सूचित : नोटिस में कहा गया है कि आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के पालन में सरकारी पार्क पर बने अवैध धार्मिक संस्थान को तुरंत प्रभाव से हटा लें अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की तरफ से कानूनी कार्रवाई करते धार्मिक संस्थान को तोड़ फोड़कर हटा दिया जाए जिसमें होने वाले खर्चे के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा आपके खिलाफ दंडात्मक एवं न्यायालय के आदेशों की अवमानना की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आप इस कब्जे को 7 दिन में हटाकर या इस कार्यालय में हाजिर होकर लिखित में सूचित करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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