फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   14 lakh deposited into Panchayat account; Gaibipur Sarpanch reinstated.

Hisar News: 14 लाख पंचायत खाते में जमा कराए, गैबीपुर के सरपंच बहाल

Fri, 25 Sep 2026 12:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Fri, 25 Sep 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
14 lakh deposited into Panchayat account; Gaibipur Sarpanch reinstated.
बरवाला/घिराय (हांसी) । बरवाला।ग्राम पंचायत गैबीपुर के निलंबित सरपंच पवन कुमार को उपायुक्त हिसार ने तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। शामलात भूमि की नीलामी से प्राप्त 10 लाख 99 हजार 100 रुपये पंचायत खाते में जमा नहीं कराने के मामले में उन्हें निलंबित किया गया था।
विज्ञापन

पवन कुमार ने मूल राशि के साथ 3 लाख 900 रुपये ब्याज सहित कुल 14 लाख रुपये पंचायत निधि में जमा करा दिए हैं। इसके बाद उपायुक्त ने बहाली के आदेश जारी किए।
विज्ञापन

ग्राम पंचायत गैबीपुर की शामलात भूमि की वर्ष 2025-26 के लिए 25 अप्रैल और 2 मई 2025 को नीलामी करवाई गई थी। आदेश के अनुसार इससे पंचायत को 10,99,100 रुपये की पट्टा राशि प्राप्त हुई थी लेकिन यह राशि पंचायत खाते में जमा नहीं कराई गई। मामले में 21 अगस्त को हरियाणा पंचायती राज एक्ट, 1994 की धारा 19 और संबंधित वित्तीय नियमों के उल्लंघन के आरोप में नियमित जांच और निलंबन के आदेश जारी किए गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


21 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कराई राशि
बीडीपीओ बरवाला की रिपोर्ट के अनुसार पवन कुमार ने 10,99,100 रुपये की मूल राशि के साथ 21 प्रतिशत वार्षिक दर से 3,00,900 रुपये ब्याज भी पंचायत निधि में जमा कराया है। कुल 14 लाख रुपये जमा कराने की रसीदें अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई हैं।


विभागीय जांच रहेगी जारी
पवन कुमार ने उपायुक्त को दिए प्रार्थना पत्र में बताया था कि उन्होंने नीलामी से प्राप्त पूरी राशि निर्धारित ब्याज सहित पंचायत खाते में जमा करा दी है। उन्होंने भविष्य में अपने दायित्वों का निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करने का आश्वासन देते हुए बहाली की मांग की थी। उपायुक्त ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी की अनुशंसा, बीडीपीओ बरवाला की रिपोर्ट और सरपंच के प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए बहाली के आदेश जारी किए। हालांकि आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विभागीय जांच जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed