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नियम 134ए : पोर्टल पर विकल्प नहीं होने से बीसी-एससी श्रेणी के विद्यार्थी नहीं कर पा रहे आवेदन
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हिसार। अपने कारनामों को लेकर शिक्षा निदेशालय हमेशा चर्चा में बना रहता है। शिक्षा निदेशालय की ओर से हायर की गई निजी एजेंसी ने इस बार नियम 134ए के तहत दाखिले प्रक्रिया में बीसी-एससी श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए पोर्टल पर विकल्प ही नहीं दिया। जिस कारण इन श्रेणी के विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर है।
शिक्षा निदेशालय के संज्ञान में जैसे ही मामला सामने आया तो डिप्टी डायरेक्टर ने निजी एजेंसी को आदेश जारी कर दिए कि वे पोर्टल को दुरुस्त कर एक विकल्प और तैयार करें, जिसमें बीसी-एससी से जुड़े विद्यार्थी आवेदन कर सकें। बता दें कि नियम 134ए के तहत दाखिले प्रक्रिया से संबंधित पोर्टल पर दो विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प में बीपीएल परिवार से जुड़े विद्यार्थी तो दूसरे विकल्प में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी (ईडब्ल्यूएस) नियम 134ए के तहत आवेदन कर पा रहे हैं, जिसमें केवल जनरल श्रेणी से जुड़ा विद्यार्थी ही ईडब्ल्यूएस विकल्प का फायदा उठा पाएगा।
ईडब्ल्यूएस फार्म के नियमों को लेकर अधिकारी असमंजस में
ईडब्ल्यूएस अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के नियमों को लेकर शिक्षा विभाग व जिला राजस्व विभाग के अधिकारी असमंजस में है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किसी भी श्रेणी का विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। चाहे वह जनरल हो या फिर बीसी-एससी कैटेगरी में। शर्त है कि आवेदक की वार्षिक आय 6 लाख से कम होनी चाहिए। जबकि जिला राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ईडब्ल्यूएस विकल्प का फायदा सिर्फ जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी ही उठा सकते हैं।
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ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फायदा केवल जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी ही उठा सकते हैं। अगर ऐसा मामला है तो यह पोर्टल की त्रुटियां है। - हरकेश गुप्ता, तहसीलदार, हिसार
मेरे संज्ञान में मामला आया है। बीसी-एससी के विद्यार्थी नियम 134ए के तहत आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। मैंने निजी एजेंसी को आदेश दिए हैं कि वे पोर्टल को दुरुस्त करें, ताकि अतिरिक्त विकल्प होने से एससी-बीसी श्रेणी के विद्यार्थी नियम 134ए के तहत दाखिले प्रक्रिया में आवेदन कर सकें। - कुलदीप मेहता, डिप्टी डायरेक्टर, शिक्षा निदेशालय, पंचकूला
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शिक्षा निदेशालय के संज्ञान में जैसे ही मामला सामने आया तो डिप्टी डायरेक्टर ने निजी एजेंसी को आदेश जारी कर दिए कि वे पोर्टल को दुरुस्त कर एक विकल्प और तैयार करें, जिसमें बीसी-एससी से जुड़े विद्यार्थी आवेदन कर सकें। बता दें कि नियम 134ए के तहत दाखिले प्रक्रिया से संबंधित पोर्टल पर दो विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प में बीपीएल परिवार से जुड़े विद्यार्थी तो दूसरे विकल्प में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी (ईडब्ल्यूएस) नियम 134ए के तहत आवेदन कर पा रहे हैं, जिसमें केवल जनरल श्रेणी से जुड़ा विद्यार्थी ही ईडब्ल्यूएस विकल्प का फायदा उठा पाएगा।
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ईडब्ल्यूएस फार्म के नियमों को लेकर अधिकारी असमंजस में
ईडब्ल्यूएस अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के नियमों को लेकर शिक्षा विभाग व जिला राजस्व विभाग के अधिकारी असमंजस में है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किसी भी श्रेणी का विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। चाहे वह जनरल हो या फिर बीसी-एससी कैटेगरी में। शर्त है कि आवेदक की वार्षिक आय 6 लाख से कम होनी चाहिए। जबकि जिला राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ईडब्ल्यूएस विकल्प का फायदा सिर्फ जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी ही उठा सकते हैं।
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ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फायदा केवल जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी ही उठा सकते हैं। अगर ऐसा मामला है तो यह पोर्टल की त्रुटियां है। - हरकेश गुप्ता, तहसीलदार, हिसार
मेरे संज्ञान में मामला आया है। बीसी-एससी के विद्यार्थी नियम 134ए के तहत आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। मैंने निजी एजेंसी को आदेश दिए हैं कि वे पोर्टल को दुरुस्त करें, ताकि अतिरिक्त विकल्प होने से एससी-बीसी श्रेणी के विद्यार्थी नियम 134ए के तहत दाखिले प्रक्रिया में आवेदन कर सकें। - कुलदीप मेहता, डिप्टी डायरेक्टर, शिक्षा निदेशालय, पंचकूला