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नियम 134-ए : दो दिन चलने के बाद बंद हुआ पोर्टल, नहीं हो पा रहे आवेदन

Tue, 03 Mar 2020 12:48 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 03 Mar 2020 12:48 AM IST
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Rule 134-A: Portal closed after two days of running, applications not being able
नियम 134-ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थी पोर्टल बंद होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हें। आवेदन के लिए पोर्टल 25 फरवरी को ही खुला था और दो दिन बाद ही बंद हो गया। पोर्टल बंद होने से विद्यार्थी व अभिभावक शिक्षा विभाग कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। मगर विभाग के अधिकारी भी इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
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बता दें कि विभाग की ओर से नियम 134-ए के तहत दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन प्रक्रिया को लेकर विभाग की तरफ से एक पोर्टल बनाया गया है, जिस पर बीपीएल व ईडब्ल्यूएस (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) श्रेणी के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। मगर 27 फरवरी से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि पोर्टल से ईडब्ल्यूएस का लिंक ही हटा दिया गया है।
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यह है पूरा शेड्यूल
नियम 134-ए के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मार्च है। 12 अप्रैल को दाखिले को लेकर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। रिजल्ट 18 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। 20 से 28 अप्रैल तक दाखिले किए जाएंगे।
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जिले से 583 स्कूलों ने कराया रजिस्ट्रेशन
उधर, नियम 134-ए को लेकर जिलेभर से 583 निजी स्कूलों ने विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें स्थायी, अस्थायी व एग्जिस्टिंग सूची वाले स्कूल शामिल हैं। अभी तक जिले से 551 स्कूलों ने नियम 134-ए के तहत अपनी सीटों का ब्योरा दिया है। इन स्कूलों ने 15 हजार 49 सीटें दिखाई हैं। विभाग के मुताबिक जिले में कुल 511 स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं और आवेदन करने वालों में अस्थायी व एग्जिस्टिंग सूची वाले स्कूल भी हैं। अगर किसी कारणवश सरकार ने इन स्कूलों की मान्यता को आगे नहीं बढ़ाया तो इन स्कूलों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे उन्होंने पत्र लिखकर विभाग से इस बारे में गाइड लाइन मांगी है कि क्या अस्थायी व एग्जिस्टिंग सूची वाले स्कूलों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करना है।

फिलहाल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। संभावना है कि सरकार ईडब्ल्यूएस श्रेेेणी की पात्रता शर्तों में बदलाव कर रही है। इस कारण यह लिंक बंद किया गया है। हमने अस्थायी व एग्जिस्टिंग सूची वाले स्कूलों को लेकर गाइड लाइन मांगी है।
- धनपतराम, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
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