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घर में घुसकर रेप करने वाला दोषी करार, सजा कल
amarujala/Hisar
Updated Tue, 09 May 2017 12:05 AM IST
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एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने घर में घुसकर एक महिला से रेप करने, जान से मारने की धमकी देने और एससी एक्ट के मुकदमे में जींद के गांव निड़ाना के शमशेर उर्फ शेरू को दोषी करार दिया है। अदालत उसे बुधवार को सजा सुनाएगी।
पुलिस ने इस संबंध में 20 मार्च 2015 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार हांसी के काला पत्थर मोहल्ला की 40 वर्षीय एक महिला ने पुलिस को बयान दिए थे कि वह चार बच्चों की मां है। उसने आठ महीने पहले जींद के गांव निड़ाना निवासी शमशेर उर्फ शेरू से पांच हजार रुपये उधार लिए थे। वह घर में अकेली थी। शेरू उसके घर आया और उसने उधार लिए रुपये लौटा दिए। शेरू ने बदनीयती से दरवाजा बंद कर उसके साथ रेप किया। वह जाते-जाते बोला कि यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। हांसी पुलिस ने इस संबंध में नामजद के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने और एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की जांच एएसपी जश्नदीप रंधावा ने की थी। बाद में आरोपी शेरू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाने के बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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पुलिस ने इस संबंध में 20 मार्च 2015 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार हांसी के काला पत्थर मोहल्ला की 40 वर्षीय एक महिला ने पुलिस को बयान दिए थे कि वह चार बच्चों की मां है। उसने आठ महीने पहले जींद के गांव निड़ाना निवासी शमशेर उर्फ शेरू से पांच हजार रुपये उधार लिए थे। वह घर में अकेली थी। शेरू उसके घर आया और उसने उधार लिए रुपये लौटा दिए। शेरू ने बदनीयती से दरवाजा बंद कर उसके साथ रेप किया। वह जाते-जाते बोला कि यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। हांसी पुलिस ने इस संबंध में नामजद के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने और एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की जांच एएसपी जश्नदीप रंधावा ने की थी। बाद में आरोपी शेरू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाने के बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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