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Hisar News: एक लाख तक की वार्षिक आय वाले करेंगे रोडवेज में फ्री सफर, अब तक 4700 लोगों ने किया आवेदन
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हांसी। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत एक लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य लाभान्वित होंगे। हैप्पी कार्ड के लिए अब तक 4700 लोग आवेदन कर चुके हैं। योजना के तहत हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए लाभार्थियों को केवल 50 रुपये अंशदान देना होगा। फिर लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके तहत वर्ष में 1 हजार किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।
हरियाणा राज्य परिवहन की वेबसाइट पर हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। या फिर सीएससी सेंटर के माध्यम से भी आवेदन किए जा सकते हैं। निशुल्क यात्रा केवल हरियाणा राज्य की सीमा के अंदर व हरियाणा परिवहन निगम की बसों में ही मान्य होगी। योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अंत्योदय परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करना है। कार्ड के लिए चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय में ट्रेनिंग दी जाएगी। वहां कर्मचारियों को इस बारे में जानकारी दी जाएगी।
15 दिन में बनेगा कार्ड
आवेदन के 15 दिन के बाद कार्ड बनेगा। कार्ड के लिए 4700 आवेदन हो चुके हैं। करीब एक सप्ताह से आवेदन किए जा रहे हैं। कार्ड को ई-टिकटिंग में लगाकर परिचालक देख सकेंगे कि कितने किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। किलोमीटर पूरे होने पर टिकट के माध्यम से यात्रा करनी होगी। बैंक के माध्यम से कार्ड रोडवेज को मिलेंगे। जिसके बाद कर्मचारी कार्ड को एक्टिवेट करके लाभार्थियों को देंगे। बस स्टैंड पर पहला कार्ड 23 या 24 मार्च को आएंगा। कार्ड देते समय 50 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।
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लोग हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करने के बाद बस स्टैंड पर आ रहे हैं। अभी आने की जरूरत नहीं है। आवेदन के 15 दिन बाद ही कार्ड यहां पहुंचेंगे। उस समय कार्ड दिए जाएंगे। इसके लिए मुख्यालय में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है।- प्रवीन दूहन, पास क्लर्क, रोडवेज
हैप्पी योजना के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए
-हरियाणा के अंत्योदय परिवार ही योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक के परिवार की सालाना आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जिन परिवारों में 3 से अधिक सदस्य होंगे, वे परिवार ही योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जरूरी दस्तावेजों की सूची
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- परिवार पहचान पत्र।
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
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हरियाणा राज्य परिवहन की वेबसाइट पर हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। या फिर सीएससी सेंटर के माध्यम से भी आवेदन किए जा सकते हैं। निशुल्क यात्रा केवल हरियाणा राज्य की सीमा के अंदर व हरियाणा परिवहन निगम की बसों में ही मान्य होगी। योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अंत्योदय परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करना है। कार्ड के लिए चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय में ट्रेनिंग दी जाएगी। वहां कर्मचारियों को इस बारे में जानकारी दी जाएगी।
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15 दिन में बनेगा कार्ड
आवेदन के 15 दिन के बाद कार्ड बनेगा। कार्ड के लिए 4700 आवेदन हो चुके हैं। करीब एक सप्ताह से आवेदन किए जा रहे हैं। कार्ड को ई-टिकटिंग में लगाकर परिचालक देख सकेंगे कि कितने किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। किलोमीटर पूरे होने पर टिकट के माध्यम से यात्रा करनी होगी। बैंक के माध्यम से कार्ड रोडवेज को मिलेंगे। जिसके बाद कर्मचारी कार्ड को एक्टिवेट करके लाभार्थियों को देंगे। बस स्टैंड पर पहला कार्ड 23 या 24 मार्च को आएंगा। कार्ड देते समय 50 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।
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लोग हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करने के बाद बस स्टैंड पर आ रहे हैं। अभी आने की जरूरत नहीं है। आवेदन के 15 दिन बाद ही कार्ड यहां पहुंचेंगे। उस समय कार्ड दिए जाएंगे। इसके लिए मुख्यालय में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है।- प्रवीन दूहन, पास क्लर्क, रोडवेज
हैप्पी योजना के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए
-हरियाणा के अंत्योदय परिवार ही योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक के परिवार की सालाना आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जिन परिवारों में 3 से अधिक सदस्य होंगे, वे परिवार ही योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जरूरी दस्तावेजों की सूची
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- परिवार पहचान पत्र।
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।