फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Pay outstanding property tax by June 30, otherwise notices will be issued.

Hisar News: 30 जून तक जमा करें बकाया प्रॉपर्टी टैक्स, वरना जारी होंगे नोटिस

Mon, 01 Jun 2026 11:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Mon, 01 Jun 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Pay outstanding property tax by June 30, otherwise notices will be issued.
हिसार। नगर निगम बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी में है। अतिरिक्त निगमायुक्त वीरेंद्र सहारण ने अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट किया कि निर्धारित समय तक टैक्स जमा नहीं करने वाले संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर एकमुश्त भुगतान करने वालों के लिए 100 प्रतिशत ब्याज माफी की विशेष योजना लागू की है। इस योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 30 जून है।
विज्ञापन

नगर निगम कार्यालय में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए चार कैश काउंटर भी स्थापित किए गए हैं। टैक्स का भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान नगर निकाय विभाग के पोर्टल या क्यूआर कोड के माध्यम से किया जा सकता है जिस पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

वीरेन्द्र सहारण ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टैक्स संबंधी त्रुटियों के सुधार के लिए प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटान किया जाए ताकि नागरिक समय पर योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने शहरवासियों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द टैक्स जमा कराने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed