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अब 250 वर्ग गज तक के प्लॉट में एफएआर 75 प्रतिशत कर सकेंगे मालिक
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हिसार। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार अब 250 वर्ग गज तक के प्लॉट में फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) 75 प्रतिशत और इससे ज्यादा के प्लॉट में 66 प्रतिशत कर सकेंगे। इस संशोधन से पहले तक प्लॉट मालिक 250 वर्ग गज तक के प्लॉट में 66 व इससे ज्यादा एरिया के प्लॉट में 60 प्रतिशत एरिया ही कवर कर सकते थे। विभाग के इस फैसले से प्लॉटधारकों को काफी फायदा होगा।
नए बदलाव के अनुसार अब प्लॉट मालिक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तीन फ्लोर का निर्माण कर सकेंगे। यदि ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग तैयार की जाती है तो उसके ऊपर चार फ्लोर बना सकेंगे। इस दौरान बिल्डिंग की अधिकतम ऊंचाई 16.5 मीटर तक की ही अनुमति मिलेगी। इससे पहले यह ऊंचाई 15 मीटर थी।
अगले व पिछले हिस्से में छोड़नी होगी इतनी जगह
नए संशोधन के अनुसार 75 वर्ग गज के प्लॉट के अगले हिस्से में 1.0 मीटर व पिछले हिस्से में 1.5 मीटर, 75 से 150 वर्ग गज के प्लॉट के अगले हिस्से में 1.5 मीटर व पिछले हिस्से में 2.0 मीटर, 150 से 250 वर्ग गज के प्लॉट के अगले व पिछले हिस्से में 2-2 मीटर और 250 वर्ग गज से बड़े आकार के प्लॉट के अगले व पिछले हिस्से में 3-3 मीटर जगह छोड़नी होगी। इससे पहले 60 वर्ग गज के प्लॉट के अगले व पिछले हिस्से में 0.5-0.5, 60 से 150 वर्ग गज के प्लॉट के अगले हिस्से में 1.5 मीटर व पिछले हिस्से में 1.0 मीटर, 150 से 225 वर्ग गज के प्लॉट के अगले हिस्से में 2.5 व पिछले हिस्से में 2.0 मीटर और 250 से 450 वर्ग गज के प्लॉट के अगले व पिछले हिस्से में 3-3 मीटर जगह छोड़नी होती थी।
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हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में संशोधन किया गया। अब शहर में नए बदलाव के अनुसार ही निर्माण कराना होगा। बिल्डिंग की अधिकतम ऊंचाई 16.5 मीटर तक की ही अनुमति मिलेगी। - जेपी खासा, डीटीपी
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नए बदलाव के अनुसार अब प्लॉट मालिक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तीन फ्लोर का निर्माण कर सकेंगे। यदि ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग तैयार की जाती है तो उसके ऊपर चार फ्लोर बना सकेंगे। इस दौरान बिल्डिंग की अधिकतम ऊंचाई 16.5 मीटर तक की ही अनुमति मिलेगी। इससे पहले यह ऊंचाई 15 मीटर थी।
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अगले व पिछले हिस्से में छोड़नी होगी इतनी जगह
नए संशोधन के अनुसार 75 वर्ग गज के प्लॉट के अगले हिस्से में 1.0 मीटर व पिछले हिस्से में 1.5 मीटर, 75 से 150 वर्ग गज के प्लॉट के अगले हिस्से में 1.5 मीटर व पिछले हिस्से में 2.0 मीटर, 150 से 250 वर्ग गज के प्लॉट के अगले व पिछले हिस्से में 2-2 मीटर और 250 वर्ग गज से बड़े आकार के प्लॉट के अगले व पिछले हिस्से में 3-3 मीटर जगह छोड़नी होगी। इससे पहले 60 वर्ग गज के प्लॉट के अगले व पिछले हिस्से में 0.5-0.5, 60 से 150 वर्ग गज के प्लॉट के अगले हिस्से में 1.5 मीटर व पिछले हिस्से में 1.0 मीटर, 150 से 225 वर्ग गज के प्लॉट के अगले हिस्से में 2.5 व पिछले हिस्से में 2.0 मीटर और 250 से 450 वर्ग गज के प्लॉट के अगले व पिछले हिस्से में 3-3 मीटर जगह छोड़नी होती थी।
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हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में संशोधन किया गया। अब शहर में नए बदलाव के अनुसार ही निर्माण कराना होगा। बिल्डिंग की अधिकतम ऊंचाई 16.5 मीटर तक की ही अनुमति मिलेगी। - जेपी खासा, डीटीपी