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पोल्ट्री फार्म और ढाबों का सर्वे करवाएगा निगम, फिर मिलेगी प्रॉपर्टी टैक्स में छूट
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प्रदेश सरकार की ओर से पोल्ट्री फार्म, डेयरी संचालकों और ढाबा संचालकों को प्रॉपर्टी टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। मगर पहले से ही कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में शामिल होने के कारण नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के पास इनका पुख्ता डाटा नहीं है। ऐसे में अब निगम प्रशासन पोल्ट्री फार्म और ढाबों का प्रॉपर्टी सर्वे करवाएगा, जबकि डेयरियों की लिस्ट सफाई शाखा से ली जाएगी। यह सर्वे पूरा होने के बाद ही सटीक डाटा निगम अधिकारियों को मिल पाएगा, उसके बाद उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी।
इस तरह दी गई है छूट
जानकारी के अनुसार दो एकड़ में स्थापित ढाबा, डेयरी एवं पोल्ट्री फार्म संचालक को गुरुग्राम एवं फरीदाबाद नगर निगम में पांच रुपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष, जबकि हिसार सहित अन्य नगर निगमों में 3.75 रुपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष की दर से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना होगा। नगर परिषदों में 2.50 रुपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सभी नगरपालिकाओं में दो रुपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। पहले यह टैक्स कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के मुताबिक चुकाना पड़ता था, जो इससे लगभग दोगुना बनता है। वहीं दो एकड़ से ज्यादा के स्थान में स्थापित ढाबा, डेयरी या पोल्ट्री फार्म के अतिरिक्त स्थान के लिए 75 पैसे प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष और सभी नगर परिषद में 50 पैसे और नगरपालिकाओं में 40 पैसे प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।
शहर में 275 डेयरियों का आंकड़ा
डेयरी शिफ्टिंग प्रोजेक्ट के तहत निगम की स्वच्छता शाखा ने डेयरियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया था। उसके बाद से निगम के पास करीब 275 डेयरियों का आंकड़ा आया है। इस आंकड़े के अनुसार डेयरियों को उनकी जगह के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जा सकेगी।
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प्रदेश सरकार द्वारा ढाबा, डेयरी और पोल्ट्री फार्म के प्रॉपर्टी टैक्स को करीब आधा कर दिया गया है। इसका मुख्यालय से पत्र आ चुका है। पुख्ता डाटा लिया जा रहा है। उसके बाद छूट दी जा सकेगी।
- डॉ. प्रदीप हुड्डा, डीएमसी, नगर निगम
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इस तरह दी गई है छूट
जानकारी के अनुसार दो एकड़ में स्थापित ढाबा, डेयरी एवं पोल्ट्री फार्म संचालक को गुरुग्राम एवं फरीदाबाद नगर निगम में पांच रुपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष, जबकि हिसार सहित अन्य नगर निगमों में 3.75 रुपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष की दर से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना होगा। नगर परिषदों में 2.50 रुपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सभी नगरपालिकाओं में दो रुपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। पहले यह टैक्स कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के मुताबिक चुकाना पड़ता था, जो इससे लगभग दोगुना बनता है। वहीं दो एकड़ से ज्यादा के स्थान में स्थापित ढाबा, डेयरी या पोल्ट्री फार्म के अतिरिक्त स्थान के लिए 75 पैसे प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष और सभी नगर परिषद में 50 पैसे और नगरपालिकाओं में 40 पैसे प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।
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शहर में 275 डेयरियों का आंकड़ा
डेयरी शिफ्टिंग प्रोजेक्ट के तहत निगम की स्वच्छता शाखा ने डेयरियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया था। उसके बाद से निगम के पास करीब 275 डेयरियों का आंकड़ा आया है। इस आंकड़े के अनुसार डेयरियों को उनकी जगह के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जा सकेगी।
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प्रदेश सरकार द्वारा ढाबा, डेयरी और पोल्ट्री फार्म के प्रॉपर्टी टैक्स को करीब आधा कर दिया गया है। इसका मुख्यालय से पत्र आ चुका है। पुख्ता डाटा लिया जा रहा है। उसके बाद छूट दी जा सकेगी।
- डॉ. प्रदीप हुड्डा, डीएमसी, नगर निगम