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Hisar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 60 हजार जुर्माना
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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने मंगलवार को 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी अनुराग को 20 साल की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। हांसी पुलिस ने फरवरी 2022 में मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।
पीड़िता ने अदालत में बताया था कि 12 फरवरी 2022 की शाम आरोपी अनुराग ने उसे फोन किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। वह बीमार थी और परिजनों को बिना बताए अपनी नानी के घर चली गई जहां वह बेहोश हो गई। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी पर संदेह जताया। पीड़िता के अनुसार 13 फरवरी को अनुराग उसे बहला-फुसलाकर हिसार ले गया और अपने दोस्त के घर रुकवाया। 14 फरवरी को दोनों बस से दिल्ली गए। वहां वे एक पार्क में गए, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
अगली सुबह दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और हांसी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पीड़िता का हिसार के नागरिक अस्पताल में मेडिकल करवाया। मामले में दुष्कर्म से संबंधित धाराएं जोड़ी गईं। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। मंगलवार को अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई।
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पीड़िता ने अदालत में बताया था कि 12 फरवरी 2022 की शाम आरोपी अनुराग ने उसे फोन किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। वह बीमार थी और परिजनों को बिना बताए अपनी नानी के घर चली गई जहां वह बेहोश हो गई। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी पर संदेह जताया। पीड़िता के अनुसार 13 फरवरी को अनुराग उसे बहला-फुसलाकर हिसार ले गया और अपने दोस्त के घर रुकवाया। 14 फरवरी को दोनों बस से दिल्ली गए। वहां वे एक पार्क में गए, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
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अगली सुबह दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और हांसी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पीड़िता का हिसार के नागरिक अस्पताल में मेडिकल करवाया। मामले में दुष्कर्म से संबंधित धाराएं जोड़ी गईं। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। मंगलवार को अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई।
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