{"_id":"5d2e1eb68ebc3e6d0179c404","slug":"most-wanted-hisar-news-rtk5052297108","type":"story","status":"publish","title_hn":"आदमपुर थाने में रविंद्र उर्फ कालिया के खिलाफ दर्ज हैं तीन केस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आदमपुर थाने में रविंद्र उर्फ कालिया के खिलाफ दर्ज हैं तीन केस
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उत्तरप्रदेश में एनकाउंटर में मारे गए रविंद्र उर्फ कालिया पर आदमपुर थाना में भी तीन केस दर्ज है। आदमपुर थाना प्रभारी राजकुमार के अनुसार एक मामला हत्या का जबकि एक हत्या प्रयास का है। वहीं तीसरा मामला ब्लैकमेलिंग का है।
हत्या का मामला 26 जून 2018 का है जबकि हत्या के प्रयास का केस अक्तूबर 2018 में दर्ज किया गया था। जून 2018 में अपने ही गांव सीसवाल के राजमिस्त्री की हत्या के मामले में रविंद्र उर्फ कालिया शामिल बताया गया था।
घर के पास ही राजमिस्त्री को मारी थी गोलियां
26 जून 2018 को रविंद्र उर्फ कालिया पर अपने दो साथियों के साथ गांव सीसवाल निवासी राजमिस्त्री कुलदीप की हत्या करने का आरोप लगा था। उस समय मृतक कुलदीप के पिता गांव सीसवाल निवासी महाबीर ने बताया था कि कुलदीप उसके साथ ही राजमिस्त्री का काम करता था। जब वह बाइक पर वॉलीबाल खेलने के बाद वापस घर आ रहा था तो घर से कुछ ही दूरी पर तीन युवक आए और कुलदीप के मोटरसाइकिल को रुकवाया और उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जब वह नीचे गिर गया तो उन्होंने गिरने के बाद भी कुलदीप को गोलियां मारी और भाग गए। बाद में पुलिस ने महाबीर के बयान पर तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ धारा 302, 34 व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। बाद में इस मामले में रविंद्र उर्फ कालिया के शामिल होने का आरोप था।
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हत्या का मामला 26 जून 2018 का है जबकि हत्या के प्रयास का केस अक्तूबर 2018 में दर्ज किया गया था। जून 2018 में अपने ही गांव सीसवाल के राजमिस्त्री की हत्या के मामले में रविंद्र उर्फ कालिया शामिल बताया गया था।
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घर के पास ही राजमिस्त्री को मारी थी गोलियां
26 जून 2018 को रविंद्र उर्फ कालिया पर अपने दो साथियों के साथ गांव सीसवाल निवासी राजमिस्त्री कुलदीप की हत्या करने का आरोप लगा था। उस समय मृतक कुलदीप के पिता गांव सीसवाल निवासी महाबीर ने बताया था कि कुलदीप उसके साथ ही राजमिस्त्री का काम करता था। जब वह बाइक पर वॉलीबाल खेलने के बाद वापस घर आ रहा था तो घर से कुछ ही दूरी पर तीन युवक आए और कुलदीप के मोटरसाइकिल को रुकवाया और उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जब वह नीचे गिर गया तो उन्होंने गिरने के बाद भी कुलदीप को गोलियां मारी और भाग गए। बाद में पुलिस ने महाबीर के बयान पर तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ धारा 302, 34 व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। बाद में इस मामले में रविंद्र उर्फ कालिया के शामिल होने का आरोप था।
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