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Hisar News: लव मैरिज की रंजिश में किसान की हत्या का दोषी करार, 7 जुलाई को होगी सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 05 Jul 2026 12:09 AM IST
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Man convicted of murdering farmer over grudge regarding love marriage; sentencing on July 7.
हिसार। खासा महाजन गांव में लव मैरिज की रंजिश के चलते किसान की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने शुक्रवार को ढाणी डुल्ट निवासी सत्यवान को दोषी करार दिया है। वर्ष 2022 के इस चर्चित हत्याकांड में अदालत अब 7 जुलाई को दोषी को सजा सुनाएगी। मामले में अग्रोहा थाना पुलिस ने अक्टूबर 2022 में हत्या का केस दर्ज किया था।
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मामले के अनुसार खासा महाजन निवासी भरत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 7 अक्टूबर 2022 को वह अपने भाई कृष्ण, उसकी पत्नी रेखा और अन्य महिलाओं के साथ खेत में नरमा (कपास) चुगाई कर रहे थे। दोपहर करीब 12:30 से 1 बजे के बीच सभी चाय पीने के लिए बैठे थे। इसी दौरान किसी ने पीछे से कृष्ण की कमर में गोली मार दी। गोली लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन गंभीर रूप से घायल कृष्ण को निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
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शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि बाद में पता चला कि गोली ढाणी डुल्ट निवासी सत्यवान ने चलाई थी। भरत सिंह के अनुसार, हत्या की वजह उसके छोटे भाई रोहतास की खासा महाजन निवासी रजनी के साथ हुई लव मैरिज थी। इस विवाह से लड़की पक्ष के लोग नाराज थे और लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। कृष्ण ने भी परिजनों को पहले इस संबंध में जानकारी दी थी।
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पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी सत्यवान को दोषी करार दिया। अब मामले में 7 जुलाई को सजा पर सुनवाई होगी।
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