फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Life imprisonment under SC-ST Act for the death of woman

महिला की मौत के मामले में दोषी को एससी-एसटी एक्ट के तहत उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 02 Dec 2021 12:27 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment under SC-ST Act for the death of woman
हिसार। अग्रोहा निवासी संतरो देवी की मौत के मामले में अदालत ने लांधड़ी निवासी दोषी पवन कुमार को एससी-एसटी एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे अजय तेवतिया की अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पवन को 26 नवंबर को दोषी करार दिया गया था।
विज्ञापन

अदालत में चले अभियोग के अनुसार 30 मई 2018 को कापड़ो निवासी बलजीत ने अग्रोहा थाना पुलिस को शिकायत दी थी। बलजीत ने बताया कि 29 मई 2018 को वह अपनी मौसी संतरो के घर पर उससे मिलने अग्रोहा गया हुआ था। सुबह 5:45 बजे वह अपने मौसेरे भाई अमित के साथ घर के बाहर सो रहा था। उसकी मौसी के घर पहुंचा पवन बहस करने लगा। पवन उसकी मौसी से पानी के कैंपर मांग रहा था। उसकी मौसी कह रही थी कि वह दोनों कैंपर पवन को वापस दे चुकी है। बलजीत ने आरोप लगाया कि गुस्से में पवन ने अपनी गाड़ी उन तीनों पर चढ़ा दी, हादसे में घायल संतरो देवी की मौत हो गई थी।
विज्ञापन

धारा सजा जुर्माना अतिरिक्त सजा
304 10 साल 10 हजार दो महीने
एसएसटी एक्ट उम्रकैद 15 हजार तीन महीने
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed