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महिला की मौत के मामले में दोषी को एससी-एसटी एक्ट के तहत उम्रकैद
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हिसार। अग्रोहा निवासी संतरो देवी की मौत के मामले में अदालत ने लांधड़ी निवासी दोषी पवन कुमार को एससी-एसटी एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे अजय तेवतिया की अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पवन को 26 नवंबर को दोषी करार दिया गया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 30 मई 2018 को कापड़ो निवासी बलजीत ने अग्रोहा थाना पुलिस को शिकायत दी थी। बलजीत ने बताया कि 29 मई 2018 को वह अपनी मौसी संतरो के घर पर उससे मिलने अग्रोहा गया हुआ था। सुबह 5:45 बजे वह अपने मौसेरे भाई अमित के साथ घर के बाहर सो रहा था। उसकी मौसी के घर पहुंचा पवन बहस करने लगा। पवन उसकी मौसी से पानी के कैंपर मांग रहा था। उसकी मौसी कह रही थी कि वह दोनों कैंपर पवन को वापस दे चुकी है। बलजीत ने आरोप लगाया कि गुस्से में पवन ने अपनी गाड़ी उन तीनों पर चढ़ा दी, हादसे में घायल संतरो देवी की मौत हो गई थी।
धारा सजा जुर्माना अतिरिक्त सजा
304 10 साल 10 हजार दो महीने
एसएसटी एक्ट उम्रकैद 15 हजार तीन महीने
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार 30 मई 2018 को कापड़ो निवासी बलजीत ने अग्रोहा थाना पुलिस को शिकायत दी थी। बलजीत ने बताया कि 29 मई 2018 को वह अपनी मौसी संतरो के घर पर उससे मिलने अग्रोहा गया हुआ था। सुबह 5:45 बजे वह अपने मौसेरे भाई अमित के साथ घर के बाहर सो रहा था। उसकी मौसी के घर पहुंचा पवन बहस करने लगा। पवन उसकी मौसी से पानी के कैंपर मांग रहा था। उसकी मौसी कह रही थी कि वह दोनों कैंपर पवन को वापस दे चुकी है। बलजीत ने आरोप लगाया कि गुस्से में पवन ने अपनी गाड़ी उन तीनों पर चढ़ा दी, हादसे में घायल संतरो देवी की मौत हो गई थी।
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धारा सजा जुर्माना अतिरिक्त सजा
304 10 साल 10 हजार दो महीने
एसएसटी एक्ट उम्रकैद 15 हजार तीन महीने