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Hisar: युवक की हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया
Thu, 18 Aug 2022 11:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा)
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 18 Aug 2022 11:36 PM IST
सार
मामले में पटेल नगर निवासी दीपक ने 22 अगस्त 2015 को सिविल लाइन थाना पुलिस में शिकायत दी थी। अदालत ने चार दोषियों पर कारावास के साथ-साथ 27-27 हजार और एक पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : प्रतापगढ़
विस्तार
हरियाणा के हिसार में अदालत ने गुरुवार को पटेल नगर के पार्क में घूम रहे मुकेश की हत्या करने के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने दोषी पटेल नगर निवासी विजय उर्फ मुर्गी, अजय हैपी और सुनील पर 27-27 हजार और शास्त्री नगर निवासी सुमित पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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जुर्माना न भरने पर उन्हें एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में पटेल नगर निवासी दीपक ने 22 अगस्त 2015 को सिविल लाइन थाना पुलिस में शिकायत दी थी।
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पटेल नगर निवासी दीपक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 21 अगस्त 2015 की रात करीब साढ़े दस बजे उसका भाई मुकेश पार्क में घूम रहा था। इसी दौरान सुमित उर्फ गंजा लोहे की रॉड और सुनील, अजय, हैपी व विजय छुरी लेकर आए और गाली-गलौज करने लगे।
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विरोध करने पर हैपी ने उसके पेट में छुरी से वार किया। घायल मुकेश को सरकारी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। दीपक ने बताया था कि वारदात पुरानी रंजिश में की गई थी।