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चाकू की नोक पर लूटपाट करने वाले को 10 साल कैद

Wed, 24 May 2017 12:17 AM IST
amarujala/Hisar
amarujala/Hisar Updated Wed, 24 May 2017 12:17 AM IST
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एडीजे परमवीर निज्जर की अदालत ने छुरे के बल पर लूटपाट करने वाले 12 क्वार्टर रोड के रूपनगर निवासी विशाल उर्फ कालू को 10 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत में यह मुकदमा लगभग तीन महीने चला। अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी मानकर सजा सुनाने के बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया था। 
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   सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 9 फरवरी 2017 को केस दर्ज किया था। सत्यनगर की गली नंबर एक का निवासी युवक अमित कुमार वारदात वाले दिन दोपहर एक बजे सिरसा बाईपास पर मौजूद था। उसने वहां खड़े दो-तीन युवकों से सपेरों की बस्ती पूछी। उनमें से एक युवक ने खुद का नाम विशाल बताते हुए कहा कि उसे पता है सपेरा बस्ती कहां है। विशाल उसे बिना नंबर की बाइक पर बिठाकर चलने लगा। वह उसे सुंदर नगर में वीरान जगह पर ले गया और उसे वहां उतार दिया। फिर उसने उसके पेट पर छुरा लगाकर जान से मारने की धमकी देते हुए पर्स और मोबाइल फोन छीन लिए और फरार हो गया। पर्स में 1300 रुपये और कुछ कागजात थे। सिटी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद उसे दोषी मानकर सजा सुनाई।
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