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Haryana: स्थायी बिजली कर्मियों की दुर्घटना मृत्यु पर बीमा कवर 50 से बढ़ा 90 लाख किया
Wed, 22 Nov 2023 11:26 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, हिसार (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, हिसार (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 22 Nov 2023 11:26 PM IST
सार
बिजली निगम के प्रबंध निदेशक अमित खत्री ने जानकारी दी है। बिजली निगम के कर्मचारियों को बैंक में खाता खोलने के तहत मिलने वाले लाभों में वृद्धि की गई है।
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बीमा
- फोटो : istock
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विस्तार
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारियों को बैंक में खाता खोलने के तहत मिलने वाले लाभों में वृद्धि की गई है। बिजली निगम के प्रबंध निदेशक अमित खत्री ने बताया कि एचडीएफसी बैंक ने नियमित (रेगुलर) कार्य कर रहे बिजली निगम के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों को बढ़ा दिया है। स्थायी कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर राशि मौजूदा रुपये 50 लाख से बढ़ाकर रुपये 90 लाख की गई है।
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वहीं स्थायी या आंशिक विकलांगता कवर मौजूदा रुपये 50 लाख से बढ़ाकर रुपये 90 लाख की गई है। प्राकृतिक मृत्यु कवर 4 लाख रुपये है। अनुबंध आधार पर कार्यरत बिजली निगम के कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर राशि 15 लाख रुपये, प्राकृतिक मृत्यु पर एक लाख रुपये है।
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बिजली निगम मुख्यालय के वित्त सलाहकार नरेश मेहता ने बताया कि एचडीएफसी बैंक की ओर से बिजली निगम के कर्मचारियों को वेतन खाते खुलवाने के अनुरोध के साथ विभिन्न लाभ व सुविधाएं प्रदान करने की सूची एचडीएफसी और डीएचबीवीएन के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के तहत भेजी गई थी। एचडीएफसी बैंक ने नियमित कर्मचारियों के लिए लाभ बढ़ा दिए हैं।
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एमओयू की धारा संख्या 15 के अनुसार लाभों में वृद्धि की गई है। सभी मौजूदा नियम और शर्तें (बीमा दावों के निपटान के लिए) मौजूदा एमओयू के अनुसार लागू रहेंगी। जिस पर 20 मार्च 2019 को हस्ताक्षर किए गए। वर्तमान एमओयू की अवधि मार्च, 2024 तक या नवीनीकरण के समय तक है। इस संबंध में बिजली निगम के मुख्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया है।