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रिंकू हत्याकांड : डीएसपी कप्तान सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली

Tue, 01 Oct 2024 09:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Tue, 01 Oct 2024 09:37 PM IST
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Hearing on DSP Captain Singh's bail plea postponed in High Court
हिसार। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में गनमैन विक्रम द्वारा अपनी पत्नी रिंकू की गोली मारकर हत्या करने के मामले में केंद्रीय कारागार एक में बंद डीएसपी कप्तान सिंह की जमानत याचिका पर मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी। अब जमानत याचिका पर 16 अक्तूबर को सुनवाई होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने रिंकू हत्याकांड में जींद के तत्कालीन डीएसपी कप्तान सिंह समेत 6 पुलिस कर्मचारियों पर आरोप तय किए थे। अब मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अक्तूबर को होगी।
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पुलिस ने पिस्तौल को बना दिया था सोटा

एफआईआर के अनुसार जींद के तत्कालीन डीएसपी कप्तान सिंह के गनमैन कांस्टेबल विक्रम ने 16 अप्रैल, 2020 को हिसार में अपनी पत्नी रिंकू की हत्या कर दी थी। जांच के बाद जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या मोगरा/सोटा (हैवी वुडन लॉग) से की थी। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के सिर पर दो प्रवेश घावों का और दो निकास घावों का जिक्र है। 19 मई, 2020 को प्राप्त हुई एफएसएल रिपोर्ट में इन घावों को गोली लगने के घाव बताए। इसके अलावा मेडिकल बोर्ड ने 12 सितंबर, 2020 व 21 नवंबर, 2020 को दो बार अपनी राय दी और मौत का कारण गोली लगना बताया। बावजूद इसके पुलिस सोटे पर ही अड़ी रही।
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