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छीनाझपटी मामले में दोनों दोषियों को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा
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सदर थाने में वर्ष 2018 में दर्ज छीनाझपटी के एक मामले में दोषी करार टेकड़ा मोहल्ला निवासी नवीन और फ्रेंड्स एन्क्लेव निवासी गुलशन को शुक्रवार को अदालत ने पांच-पांच वर्ष कैद की सजा और 25-25 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंघल की अदालत ने वीरवार को दोषी करार दिया था। दोनों को सजा के लिए पांच फरवरी
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ीकी तारीख निर्धारित की गई थी। दोनों दोषियों ने पीड़ित का मोबाइल छीना था।
मामले के संबंध में सदर थाना पुलिस ने 26 मई 2018 को गीता कॉलोनी निवासी आशुतोष की शिकायत पर धारा 379 ए के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में आशुतोष ने बताया था कि 26 मई 2018 की शाम करीब साढ़े आठ बजे वह अपने घर से पार्क की तरफ जा रहा था। उस दौरान जब वह वाटर बॉक्स के पास पहुंचा तो बाइक सवार दो युवकों ने अचानक पीछे से आकर उसका मोबाइल छीन लिया था। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार दोनों मौके से फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने जांच करते हुए गुलशन और नवीन को गिरफ्तार किया था।
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मामले के संबंध में सदर थाना पुलिस ने 26 मई 2018 को गीता कॉलोनी निवासी आशुतोष की शिकायत पर धारा 379 ए के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में आशुतोष ने बताया था कि 26 मई 2018 की शाम करीब साढ़े आठ बजे वह अपने घर से पार्क की तरफ जा रहा था। उस दौरान जब वह वाटर बॉक्स के पास पहुंचा तो बाइक सवार दो युवकों ने अचानक पीछे से आकर उसका मोबाइल छीन लिया था। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार दोनों मौके से फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने जांच करते हुए गुलशन और नवीन को गिरफ्तार किया था।
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