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Hisar News: नशा तस्करी का आरोपी दोषी करार, 27 को सुनाई जाएगा सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Feb 2024 11:12 PM IST
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Drug smuggling accused found guilty, 27 to be sentenced
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने 1 किलोग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए खेड़ी जालब निवासी जोगेंद्र उर्फ जोगा को दोषी करार दिया है। एक आरोपी सुभाष को बरी किया है। अदालत दोषी को 27 फरवरी को सजा सुनाएगी।
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इस संबंध में नारनौंद थाना पुलिस ने 17 मार्च 2018 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार घटना वाले दिन पुलिस की एक टीम गाड़ी में खेड़ी चौपटा पर मौजूद थी। पुलिस को सूचना मिली कि खेड़ी जालब का जोगेंद्र सिंह उर्फ जोगा स्मैक बेचने का काम करता है और वह भारी मात्रा में स्मैक सहित काबू आ सकता है।
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टीम बरवाला रोड पर कच्चे रास्ते गांव खेड़ी जालब में पहुंची। कुछ देर बाद गांव का जोगेंद्र हाथ में पॉलीथिन लेकर आया। पुलिस ने शक के आधार पर तलाशी ली तो उसके पास से 1 किलोग्राम स्मैक बरामद की थी। उसने पूछताछ में बताया था कि वह यह नशीला पदार्थ गांव के सुभाष से खरीदकर लाया है। अदालत ने उक्त मामले में जोगेंद्र को दोषी करार दिया है।
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