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ड्रग कंट्रोल अधिकारी सुरेश चौधरी की हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
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हिसार। रिश्वत मामले में फंसे ड्रग कंट्रोल अधिकारी सुरेश चौधरी की ओर से हाईकोर्ट में 26 अक्तूबर को लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला नहीं आ सका था। मामले में फैसले के लिए हाईकोर्ट ने 26 नवंबर निर्धारित की थी। हाईकोर्ट में सुरेश चौधरी की तरफ से 27 अक्तूबर को दोबारा अग्रिम जमानत की याचिका लगा दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने वीरवार को सुरेश चौधरी को अग्रिम जमानत दे दी है।
उल्लेखनीय है कि 26 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने सुरेश चौधरी को मामले में शामिल जांच होने के आदेश दिए थे। वहीं सरकारी वकील को अदालत ने कहा था कि सुरेश चौधरी की अग्रिम जमानत पर जवाब दें। मामले में जांचकर्ता सिरसा विजिलेंस में इंस्पेक्टर अनिल सोढी का कहना था कि अब सुरेश चौधरी की वॉयस सैंपलिंग के लिए सैंपल मधुबन भेजेंगे। उल्लेखनीय है कि सुरेश चौधरी इससे पहले हिसार सेशन कोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका लगा चुका था। यहां से याचिका खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
मामले में शिकायतकर्ता रामबिलास के अधिवक्ता रहे रमेश यादव ने कहा कि जैसा कि पहले ही दिखाई दे रहा था कि शिकायतकर्ता की लापरवाही और सही ढंग से मामले की पैरवी न करने पर आरोपी सुरेश चौधरी को फायदा मिला। जिस कारण वह अग्रिम जमानत लेने में कामयाब हो गया।
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उल्लेखनीय है कि 26 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने सुरेश चौधरी को मामले में शामिल जांच होने के आदेश दिए थे। वहीं सरकारी वकील को अदालत ने कहा था कि सुरेश चौधरी की अग्रिम जमानत पर जवाब दें। मामले में जांचकर्ता सिरसा विजिलेंस में इंस्पेक्टर अनिल सोढी का कहना था कि अब सुरेश चौधरी की वॉयस सैंपलिंग के लिए सैंपल मधुबन भेजेंगे। उल्लेखनीय है कि सुरेश चौधरी इससे पहले हिसार सेशन कोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका लगा चुका था। यहां से याचिका खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
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मामले में शिकायतकर्ता रामबिलास के अधिवक्ता रहे रमेश यादव ने कहा कि जैसा कि पहले ही दिखाई दे रहा था कि शिकायतकर्ता की लापरवाही और सही ढंग से मामले की पैरवी न करने पर आरोपी सुरेश चौधरी को फायदा मिला। जिस कारण वह अग्रिम जमानत लेने में कामयाब हो गया।
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