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हत्या के जुर्म में उम्रकैद और सवा लाख रुपये जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार
Updated Wed, 22 Mar 2017 11:48 PM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने हत्या और हत्या प्रयास के जुर्म में गांव तलवंडी राणा के मनबीर उर्फ मनिया को उम्रकैद और सवा लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम में से एक लाख रुपये मृतक के परिजनों और 25 हजार रुपये घायल को दिए जाएंगे। अदालत ने उसे सोमवार को दोषी करार दिया था। पुलिस ने इस बारे में 19 जून 2014 को केस दर्ज किया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार वारदात वाली रात तलवंडी राणा गांव के युवक मनबीर उर्फ मनिया, मनीराम और बच्चन गांव में ही राजबीर पुत्र महाबीर गुर्जर के खेत के पास बैठे थे। वहां अचानक उनमें झगड़ा हो गया था। देखते ही देखते मनबीर ने कसोले से सिर पर हमला कर मनीराम की हत्या कर दी थी और बच्चन को घायल कर दिया था। तलवंडी राणा के दोधी शीशपाल ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि उसका छोटा भाई मनीराम अविवाहित था। मनीराम को गांव बच्चन के साथ बाइक पर राजबीर के खेत की तरफ जाते हुए देखा था। वह बाद में रात को बाइक पर दूध बांटकर लौट रहा था।
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उसने राजबीर के खेत के पास ऊंची आवाज में बात करते उसके भाई मनीराम और मनबीर की आवाज सुनाई दी। वह बाइक रोककर मौके पर पहुंचा तो देखा कि मनबीर कसोले से उसके भाई मनीराम व बच्चन पर वार कर रहा है। फिर उसका भाई जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। बच्चन हमले में घायल हो गया। झगड़े की रंजिश को लेकर यह वारदात हुई। सदर थाना पुलिस ने हत्या और हत्या प्रयास का केस दर्ज कर मनबीर उर्फ मनिया को गिरफ्तार किया था।
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