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चूरा पोस्त तस्कर को सात साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार
Updated Sat, 24 Dec 2016 12:37 AM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर हुड्डा की अदालत ने चूरा पोस्त तस्करी के जुर्म में पंजाब के जिला संगरूर के गांव घोड़नब के गुरचरण सिंह को 7 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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रेलवे थाना पुलिस ने इस संबंध में 3 जनवरी 2015 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार रेलवे थाना के एसआई सत्तर सिंह घटना वाले दिन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 पर टीम सहित मौजूद थे।
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तभी वहां राजगढ़ से एक ट्रेन आकर रुकी। सवारियों के उतरने के दौरान गुरचरण सिंह एक थैला लेकर उतरा। वह पुलिस कर्मियों को देखकर एकदम मुड़कर तेज कदमों से नये पुल की तरफ जाने लगा था। पुलिस कर्मियों ने भागकर गुरचरण सिंह को थैले सहित धर दबोचा था।
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बाद में पुलिस कर्मियों ने फोन कर जीआरपी के डीएसपी रवींद्र कुमार को मौके पर बुलाया था। थैले की तलाशी लेने पर उससे 5 किलो 600 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ था। रेलवे थाना पुलिस ने इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद गुरचरण सिंह को चूरा पोस्त तस्करी का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।