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हरियाणा में हत्या के 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। हिसार के बड़छप्पर गांव में शामलात भूमि पर कब्जे को लेकर हुए झगड़े में 2010 में दो लोगों की हत्या कर दी गई थी। सोमवार को इस मामले में एडीजे गुरविंद्र सिंह वधवा की अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
अदालत ने मामले में 12 लोगों को 11 फरवरी को दोषी करार दिया था। 28 फरवरी 2010 को बड़छप्पर निवासी रामकेश की शिकायत पर नारनौंद थाने में केस दर्ज किया गया था। बाद में बास थाना बनने के कारण केस को बास थाने में शिफ्ट कर दिया गया था।
अदालत ने इस मामले में बड़छप्पर निवासी भोलू, सुरेंद्र, देवीराम, मोहन उर्फ मोहिनी, विजेंद्र, गंगादत्त, कमल सिंह, माला, कृष्ण, परसराम, जींद के गांगोली निवासी सोनू और निदाना निवासी जीवन को दोषी करार दिया था।
हरियाणा में हत्या के 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। हिसार के बड़छप्पर गांव में शामलात भूमि पर कब्जे को लेकर हुए झगड़े में 2010 में दो लोगों की हत्या कर दी गई थी। सोमवार को इस मामले में एडीजे गुरविंद्र सिंह वधवा की अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
अदालत ने मामले में 12 लोगों को 11 फरवरी को दोषी करार दिया था। 28 फरवरी 2010 को बड़छप्पर निवासी रामकेश की शिकायत पर नारनौंद थाने में केस दर्ज किया गया था। बाद में बास थाना बनने के कारण केस को बास थाने में शिफ्ट कर दिया गया था।
अदालत ने इस मामले में बड़छप्पर निवासी भोलू, सुरेंद्र, देवीराम, मोहन उर्फ मोहिनी, विजेंद्र, गंगादत्त, कमल सिंह, माला, कृष्ण, परसराम, जींद के गांगोली निवासी सोनू और निदाना निवासी जीवन को दोषी करार दिया था।