फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   electriciy bill frod case hisar, hed constable Rajan singh, Hisar

7.83 लाख हड़पने पर हेडकांस्टेबल को तीन साल की कैद

Thu, 30 Mar 2017 12:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार Updated Thu, 30 Mar 2017 12:36 AM IST
विज्ञापन
electriciy bill frod case hisar, hed constable Rajan singh, Hisar
पु‌ल‌िस - फोटो : Demo pic

न्यायिक दंडाधिकारी पुनीत लिंबा की अदालत ने 7.83 लाख रुपये का गबन करने के जुर्म में पुलिस विभाग के हेडकांस्टेबल राजन सिंह को तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने इस संबंध में 23 अगस्त 2010 को केस दर्ज किया था।

विज्ञापन

अदालत में चले अभियोग के अनुसार नई पुलिस लाइन में 596 क्वार्टर हैं। पुलिस लाइन की आवासीय कॉलोनी के सभी क्वार्टरों का बिजली मीटर साझा है। बिल भी साझा आता है। उसके बाद क्वार्टरवाइज बिल के हिसाब से उगाही कर बिल की रकम बिजली निगम के कार्यालय में जमा कराई जाती रही है। विभाग ने ईएचसी राजन सिंह की ड्यूटी बिल के रुपये इकट्ठे कर निगम कार्यालय में जमा कराने की लगाई थी। जांच में सामने आया था कि राजन ने 26 जून 2006 से 27 नवंबर 2008 तक बिल की रकम में से 7,83,615 रुपये हड़प लिये। विभाग ने मामला तूल पकड़ने पर डीएसपी ओमबीर सिंह को जांच का जिम्मा सौंपा था। डीएसपी ने बाद में पुलिस को शिकायत देकर राजन सिंह पर गबन करने का आरोप लगाया था। सदर थाना पुलिस ने शिकायत केे आधार पर ईएचसी को आरोपी बना लिया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानकर सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed