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छात्रा पर चाकुओं से हमला करने वाले को दस साल कैद

Tue, 02 Feb 2016 01:52 AM IST
अमर उजाला हिसार/ब्यूरो
अमर उजाला हिसार/ब्यूरो Updated Tue, 02 Feb 2016 01:52 AM IST
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court order ten year imprisonment for attack

एडीजे अलका मलिक की कोर्ट ने छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर छात्रा पर जानलेवा हमला करने के मामले में संजू उर्फ बाबा को दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर हजारों रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार सिविल लाइन थाने में 15 नवंबर 2014 को पटेल नगर के रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया था कि  उसकी बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। स्कूल आते जाते समय पटेल नगर का ही रहने वाला संजू उसे परेशान करता है।
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आरोप था कि जब उसकी बेटी स्कूल से घर आ रही थ तो रास्ते में सोनू ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर चाकू से हमला कर दिया था। गंभीर हालत में छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस ने संजू के खिलाफ हत्या प्रयास समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। अब इस मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिए गए संजू को दस साल की सजा सुनाई है।

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