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पूर्व मंत्री के भाई-भाभी समेत तीन के गिरफ्तारी वारंट
ब्यूरो/अमर उजाला हिसार
Updated Sat, 20 Feb 2016 01:31 AM IST
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अदालत ने पूर्व मंत्री मीना मंडल के करनाल निवासी भाई जितेंद्र मंडल, भाभी गायत्री और रिश्तेदार दीपक के खिलाफ सोमवार के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।
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अदालत ने तीनों को सोमवार को धोखाधड़ी के जुर्म में तीन-तीन साल की कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। वे बाद में अदालत परिसर से फरार हो गए थे। पूर्व मंत्री का दूसरा भाई रवींद्र पहले से भगौड़ा है। अदालत ने इस बारे में मीना मंडल को सम्मन जारी किया था। उनकी मौत हो चुकी है।
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अग्रोहा थाना पुलिस ने इस बारे में 12 फरवरी 2008 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव मल्लापुर के रमेश कुमार ने अदालत में धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, आपराधिक षड्यंत्र रचने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में इस्तगासा दायर किया था।
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उसने इस्तगासे में कहा था कि उसका सिवानी के डॉ. धर्मबीर टांक के पास आना-जाना था। टांक के यहां उसकी मुलाकात कांग्रेस सरकार में मंत्री रहीं मीना मंडल के भाई जितेंद्र और रवींद्र से हुई थी। उसके बाद उनसे जान-पहचान हो गई।
तब दोनों भाइयों ने कहा था कि वे पांच लाख रुपये में को-ऑपरेटिव बैंक में नौकरी लगवा सकते हैं। इसके बाद रमेश ने अपने भाई घनश्याम को नौकरी लगवाने के लिए उनको पांच लाख रुपये दे दिए, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं लगवाई। उसके बाद तो नौकरी की बात करने पर वे उसे जान से मारने की धमकी देने लगे।
अदालत ने इस्तगासे पर सुनवाई के बाद इस बारे में अग्रोहा थाना पुलिस को धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। दिवंगत मंत्री का दूसरा भाई रवींद्र इस मुकदमे में पहले से भगौड़ा घोषित है।