फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   रामपाल की दो मुकदमों में हुई वीसी से पेशी

रामपाल की दो मुकदमों में हुई वीसी से पेशी

Thu, 07 Sep 2017 12:45 AM IST
Updated Thu, 07 Sep 2017 12:45 AM IST
विज्ञापन
रामपाल की दो मुकदमों में हुई वीसी से पेशी
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

हिसार।
बरवाला के सतलोक आश्रम प्रकरण के दो मुकदमों में मुख्य आरोपी रामपाल की बुधवार को कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई। अब अगली पेशी 20 सितंबर को होगी।
बरवाला थाना पुलिस ने आश्रम से करीब 400 सिलेंडर मिलने के मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा नंबर 443 दर्ज किया था। इसके अलावा गांव बालक में पुस्तक बांटकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा नंबर 201 दर्ज किया था। पुलिस ने रामपाल को इस मुकदमे में आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोपी बनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी सुधीर कुमार की अदालत ने मुकदमा नंबर 201 और न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार की अदालत ने मुकदमा नंबर 443 में रामपाल की पेशी वीसी से ली। मुख्य आरोपी रामपाल गंगवा रोड स्थित सेंट्रल जेल टू में बंद है।
विज्ञापन

रामपाल दो मुकदमों में हो चुका बरी
बरवाला के सतलोक आश्रम प्रकरण के सात मुकदमों में से रामपाल समेत आठ आरोपी दो मुकदमों में बरी हो चुके हैं। सेंट्रल जेल वन में लगी अदालत ने पिछले दिनों सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने और रास्ता रोककर बंधक बनाने के आरोप से रामपाल और अन्य को बरी कर दिया था। सात केसों में से पांच मुकदमे अब विचाराधीन हैं। इनमें दो हत्या, एक देशद्रोह, एक आवश्यक वस्तु अधिनियम और एक मुकदमा पुस्तक बांटकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

नहीं पहुंच पाए समर्थक
रामपाल के समर्थक मुकदमे की तारीख वाले दिन जेल के गेट और कोर्ट परिसर के पास जमा होते रहे हैं, लेकिन डेरामुखी प्रकरण से उपजे माहौल के चलते जिले की सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा कड़ी होने के बाद वे तारीख पर नहीं आ रहे या नाममात्र आ रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि कुछ ट्रेनें बंद हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed