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चौकी इंचार्ज,थाना प्रभारी तथा एसपी के जरिए सरकार पर एससी- एसटी एक्ट में केस दर्ज

Tue, 02 Oct 2018 01:11 AM IST
Updated Tue, 02 Oct 2018 01:11 AM IST
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चौकी इंचार्ज,थाना प्रभारी तथा एसपी के जरिए सरकार पर एससी- एसटी एक्ट में केस दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। दलित महिला के साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत को करीब डेढ़ माह तक दबाए रखने, एफआईआर दर्ज न करने पर अनाज मंडी चौकी प्रभारी, शहर थाने के तत्कालीन प्रभारी, पुलिस अधीक्षक के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि इन सभी ने पद का दुरुपयोग कर पीड़ित को नुकसान पहुंचाया।
शहर थाना पुलिस ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया के आदेश पर बालसमंद रोड स्थित न्यू अग्रसेन कॉलोनी निवासी दलित महिला मनजीत की शिकायत पर शहर थाने के तत्कालीन प्रभारी ललित कुमार, अनाज मंडी चौकी प्रभारी कृष्ण कुमार, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से हरियाणा सरकार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए, 212, 216, 217, 219, 120, 34 व एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 (1) (क्यू), 3 (2) (वीए) (7), 4 (2) (बी) के तहत मामला दर्ज किया है।
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यह है मामला
अपनी शिकायत में मनजीत ने बताया कि उन्होंने गत 19 अगस्त को अनाज मंडी चौकी प्रभारी को दीपक बलियाली, सुनील गर्ग और सुभाष गर्ग के खिलाफ धोखाधड़ी करने, जान से मारने की धमकी देकर जातिसूचक गालियां देने के आरोप में शिकायत दी थी। इन्होंने इस शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। इसके बाद अगले दिन 20 अगस्त को सुनील गर्ग अपने तीन-चार साथियों के साथ सेक्टर 33 स्थित उसके प्लॉट नंबर 808 पर पहुंचे। उस समय पीएलए निवासी राजबीर सिंह मौके पर उपस्थित थे। सुनील गर्ग ने उसके पति आनंद पाल को जातिसूचक गालियां देते हुए पूछा कि वह कहां पर है।
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20 अगस्त को प्लॉट पर आने से पहले सुनील गर्ग अनाज मंडी में चौकी प्रभारी कृष्ण कुमार के साथ मौजूद था। उसने राजबीर की उपस्थिति में उसे दो-तीन ट्रक रोड़ी की मांग की और साथ ही कहा कि मनजीत की ओर से दी गई शिकायत पर वह कार्रवाई नहीं करेगा। 21 अगस्त को शहर थाने में शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने इस बारे में पांच सितंबर को मामला दर्ज कर लिया। इसी मामले में अदालत ने इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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