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ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज

Thu, 24 Jan 2019 12:44 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 24 Jan 2019 12:44 AM IST
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ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज
हिसार। पुलिस ने ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ मारपीट करने और जातिसूचक गालियां देने के आरोप में एससी-एसटी एक्ट सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच डीएसपी नरेंद्र कादियान करेंगे।
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मामले के अनुसार राजस्थान के चुरू जिले के चुबकियां ताल निवासी भागीरथ ने अदालत में इस्तगासा दायर कर कहा कि ड्रग कंट्रोलर सुरेश चौधरी ने 20 जनवरी को जानबूझकर शांति भंग करने के इरादे से उसका अपमान किया और पिटाई की। उसने आरोप लगाया कि उन्होंने उसे जातिसूचक गालियां भी दी। शिकायत के आधार पर अदालत ने पुलिस को इस संबंध में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। पुलिस ने आरोपी ड्रग कंट्रोलर सुरेश चौधरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उल्लेखनीय है कि सुरेश चौधरी के खिलाफ एक और मामला चल रहा है, जिसमें ऋषि नगर स्थित शिव शक्ति मेडिकल हॉल के संचालक सुरेंद्र ने कोर्ट में इस्तगासा दायर कर ड्रग कंट्रोलर सुरेश चौधरी पर रिश्वत मांगने और मारपीट करने का आरोप लगाया था। इस पर अदालत ने पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद शहर थाना पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस को 29 को अदालत में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
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राजस्थान के भागीरथ ने अदालत में इस्तगासा दायर किया था। अदालत के आदेश पर ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
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डीएसपी नरेंद्र सिंह कादियान, हिसार।
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