फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   दीदी बोलकर पहले खिला दिए नशीले चावल, फिर किया किया दुष्कर्म

दीदी बोलकर पहले खिला दिए नशीले चावल, फिर किया किया दुष्कर्म

Fri, 03 May 2019 02:03 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 03 May 2019 02:03 AM IST
विज्ञापन
दीदी बोलकर पहले खिला दिए नशीले चावल, फिर किया किया दुष्कर्म
हिसार। जिले में दो अलग-अलग स्थानों पर महिलाओं से दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। एक मामले में तो युवक ने अपनी बहन को ही हवस का शिकार बना डाला, जबकि दूसरे मामले में विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया गया। दोनों मामलों में अलग-अलग थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों ही मामलों में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
विज्ञापन

पुलिस को दी शिकायत में 31 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि वे चार भाई-बहन हैं। आरोपी दीपक उसका चचेरा भाई है। फरवरी 2019 में वह उनके घर आया तो वह अकेली थी और उसकी तबीयत खराब थी। इस पर दीपक ने उससे कहा कि दीदी आपकी तबीयत खराब है, आपके खाने के लिए कुछ बना देता हूं। उसने चावल बनाए और उनमें कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। इस कारण वह बेहोश हो गई। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और मोबाइल से उसकी अश्लील वीडियो बनाई और न्यूड फोटो ले ली। जब उसे होश आया तो उसने अश्लील वीडियो और फोटो दिखाकर धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो फेसबुक पर वायरल कर देगा। पीड़िता के अनुसार आरोपी पीड़िता को धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा। 18 अप्रैल को आरोपी अग्रोहा के पास एक होटल में ले गया और दुष्कर्म किया। रात को उसने होटल में ही रखा। अगले दिन उसने घर आकर पूरी बात अपने परिवार वालों को बता दी। जांचकर्ता एएसआई ममता रानी के अनुसार शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 452, 376(2)(एन) (एफ), 506 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

26 वर्षीय विवाहिता से दुष्कर्म
दूसरे मामले में पुलिस को दी शिकायत में 26 वर्षीय विवाहिता ने बताया कि 29 अप्रैल की रात को वह अपने पति और बच्चों के साथ सोई हुई थी। रात को करीब 11:30 बजे आरोपी रमेश उसके घर घुस आया और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। जांचकर्ता एएसआई सुमन के अनुसार शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 376, 450 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed