फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   दहेज हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद व 5000 रुपये जुर्माना

दहेज हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद व 5000 रुपये जुर्माना

Thu, 07 Feb 2019 06:49 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 07 Feb 2019 06:49 PM IST
विज्ञापन
दहेज हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद व 5000 रुपये जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

हिसार। दहेज हत्या के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ-साथ अदालत ने दोषी पर 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गुरुग्राम जिले के सोहना कस्बे के गांव खेड़ला निवासी जयप्रकाश ने 22 नवंबर 2017 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह मजदूरी करता है और उसके दो बच्चे हैं, जिनमें 22 साल की रेखा और 17 साल का है।
शिकायत में जयप्रकाश ने बताया कि उसने अपनी लड़की रेखा की शादी वर्ष 2013 में रेवाड़ी जिले के कालाका गांव निवासी रविंद्र से की थी। शादी के कुछ समय बाद ही रविंद्र ने उसकी बेटी को दहेज के लिए मारना-पीटना शुरू कर दिया और घर से निकाल दिया। उसके बाद वह कुछ अन्य लोगों के साथ उसकी ससुराल गया और उनकी मांग मान लेने का आश्वासन देते हुए बेटी की पिटाई न करने की बात कही तथा बेटी को ससुराल छोड़ दिया। उसने आरोप लगाया कि जब भी उसकी बेटी फोन करती थी तो वह रोती हुई रविंद्र द्वारा पीटने की शिकायत करती थी। जय प्रकाश ने बताया कि घटना से एक दिन पहले उसके पास बेटी का फोन आया था। उसने वहां नहीं रहने की बात कही थी। उसने बताया था कि रविंद्र पिटाई करता है। उसने बताया कि घटना के दिन सुबह उसके पास फोन आया कि उसकी बेटी की मौत हो गई है। जब वह हांसी पहुंचा तो देखा उसकी बेटी के सिर व मुंह पर चोट मारी हुई थी।
विज्ञापन


हांसी में रह रहे थे
शिकायत में जयप्रकाश ने बताया कि उसकी बेटी व दामाद घटना से करीब एक माह पहले ही उनकी बेटी मीनाक्षी के साथ हांसी रहने लगे थे। वे हांसी के सैनीपुरा में रह रहे थे। हांसी की किला बाजार चौकी पुलिस ने इस मामले में शिकायत के आधार पर रविंद्र के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में बुधवार को एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने रविंद्र को उम्रकैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने उसे 2 फरवरी को दोषी करार दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed