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ुष्कर्म के दोषी को 10 साल कठोर कारावास व साढ़े 10 हजार रुपये जुर्माना

Wed, 30 Jan 2019 01:32 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 30 Jan 2019 01:32 AM IST
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ुष्कर्म के दोषी को 10 साल कठोर कारावास व साढ़े 10 हजार रुपये जुर्माना
दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कठोर कारावास व साढ़े 10 हजार रुपये जुर्माना
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हिसार। दुष्कर्म करने के दोषी सोनू को एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने मंगलवार को 10 साल के कठोर कारावास और साढ़े 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर उसे दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में अदालत ने 25 जनवरी को दोषी करार दिया था, जबकि सुबूतों के अभाव में तीन को बरी कर दिया गया था। नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को बहला-फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में 10 मई 2017 को उकलाना थाने में शिकायत दर्ज की गई थी।

पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता का कहना था कि वे तीन भाई-बहन हैं और गांव के स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ती है। गांव के ही एक युवक के साथ उसकी बातचीत थी। नौ मई को जब वह स्कूल जा रही थी तो रास्ते में वह युवक मिल गया, जो बहला फुसला कर अपने दोस्त के घर ले गया। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और सुबह उसके घर के बाहर छोड़कर चला गया। अगले दिन उसने घटना के बारे में परिजनों को बताया। परिजनों ने उकलाना थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता का सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।
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