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जमीन के लिए मां को गोली मारने का आरोपी दोषी करार,सजा 30 को

Tue, 27 Nov 2018 12:53 AM IST
Updated Tue, 27 Nov 2018 12:53 AM IST
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जमीन के लिए मां को गोली मारने का आरोपी दोषी करार,सजा 30 को
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। गांव पनिहारी में जमीन के लालच में अपनी मां को गोली मारने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल की अदालत ने गांव पनिहारी वासी जगबीर उर्फ काला को हत्या प्रयास केस में दोषी करार दिया है। दोषी जगबीर को 30 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। दोषी के खिलाफ 21 मई 2016 को बरवाला थाने में अपनी मां सुमित्रा को गोली मारने पर आईपीसी की धारा 307, 450 व 120बी के तहत केस दर्ज हुआ था।

पुलिस को दी शिकायत में गांव पनिहारी वासी महिला सुमित्रा ने बताया कि वह अपने पति होशियार सिंह के साथ गांव में रहती है। उनका बेटा जगबीर उर्फ काला शादीशुदा है और अपनी पत्नी व बच्चों के साथ खेत में बनी ढाणी में रहता है। शिकायत के अनुसार उनका बेटा जगबीर जबरदस्ती उनके 9 किल्ले पर कब्जा करके खेती कर रहा है। वह दोनों पति-पत्नी 3 किल्ले जमीन पर खेती करके अपनी गुजर-बसर कर रहे हैं। उनका बेटा यह तीन किल्ले जमीन भी उसके नाम पर करने के लिए अक्सर उनके साथ मारपीट करता है। शिकायत के अनुसार घटना के दिन महिला सुमित्रा दोपहर को अपने घर पर आराम कर रही थी, तभी उनका बेटा जगबीर दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर उनके घर में घुस आया और अपनी मां पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में सुमित्रा को गर्दन में गोलियां लगी। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। बरवाला थाना पुलिस ने बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या प्रयास व शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार किया था।
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